नई दिल्ली। गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) को लेकर कोई भी टैक्स अधिकारी किभी भी दुकानदार के परिसर का दौरा तब तक नहीं कर सकता, जब तक उसने संबंधित संस्था से इजाजत नन ली हो। अगर कोई अधिकारी ऐसी चूक करता है तो उसके खिलाफ हेल्पलाइन पर शिकायत की जा सकती है। शनिवार को सरकार की तरफ से यह सफाई दी गई है।
वित्तमंत्रालय ने इस तरह के मामलों की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन भी जारी की है और व्यापारियों से कहा है कि कोई अधिकारी अगर कोई टैक्स अधिकारी बिना इजाजत दुकान का दौरा करता हुआ पाया जाता है तो दुकानदार या व्यापारी 011-23370115 नंबर पर शिकायत कर सकता है। इसके अलावा जीएसटी रेट फाइंडर (GST Rates Finder) नाम से एंड्रॉयड मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च की है जिसकी मदद से अलग-अलग वस्तुओं और सेवाओं के जीएसटी रेट्स की जानकारी ली जा सकती है।