Wednesday, November 20, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. आयकर अधिकारी अब 30 दिन में निपटाएंगे करदाताओं की शिकायत, करदाता सेवा निदेशालय ने दिया निर्देश

आयकर अधिकारी अब 30 दिन में निपटाएंगे करदाताओं की शिकायत, करदाता सेवा निदेशालय ने दिया निर्देश

आयकर विभाग ने अपने अधिकारियों से कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी भी शिकायत का निपटान 30 दिन के अंदर कर दिया जाए।

Manish Mishra
Updated on: January 03, 2017 15:59 IST
आयकर अधिकारी अब 30 दिन में निपटाएंगे करदाताओं की शिकायत, करदाता सेवा निदेशालय ने दिया निर्देश- India TV Paisa
आयकर अधिकारी अब 30 दिन में निपटाएंगे करदाताओं की शिकायत, करदाता सेवा निदेशालय ने दिया निर्देश

नई दिल्‍ली। नए साल में करदाताओं के लिए एक खुशखबरी है। आयकर विभाग ने अपने अधिकारियों से कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी भी शिकायत का निपटान 30 दिन के अंदर कर दिया जाए।

यह भी पढ़ें : Supreme Court ने केंद्र सरकार को दिया निर्देश, बैंकों के बकाया वसूली मामलों की दें जानकारी

करदाता सेवा निदेशालय ने क्षेत्रीय प्रमुखों को भेजी सूचना

  • विभाग की नई शाखा करदाता सेवा निदेशालय ने आयकर विभाग के सभी क्षेत्रीय प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी शिकायत किसी भी स्तर पर 30 से अधिक दिन तक लंबित न रहे।
  • इनमे रिफंड, पैन संबंधी मुद्दों तथा आयकर से संबंधित अन्य शिकायतें शामिल हैं।
  • क्षेत्रीय प्रमुखों को भेजी सूचना में निदेशालय ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में समीक्षा बैठकों में किसी भी शिकायत का निपटान 30 दिन की समयसीमा में करने पर जोर दिया है।

क्षेत्रीय प्रमुखों को भेजी सूचना में कहा गया है

शिकायतों के निपटान में देरी की प्रमुख वजह किसी शिकायत के निपटान के लिए सक्षम अधिकारी की पहचान न हो पाना तथा हालिया सर्कुलरों या निर्देशों के बारे में जानकारी का अभाव है।

यह भी पढ़ें : ट्राई की सिफारिशों के खिलाफ समय से पहले दाखिल की गई है वोडाफोन की याचिका : केंद्र सरकार

शिकायत पर अविलंब कार्रवाई का दिया सुझाव

  • निदेशालय ने कर अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि यदि कोई शिकायत CBDT द्वारा निर्देशित किसी अधिकारी के दायरे में नहीं आती है, तो उसे पांच दिन के अंदर वापस किया जाए।
  • निदेशालय ने सुझाव दिया है कि शिकायतों को देख रहे अधिकारी उनके पास आई शिकायत पर उचित तरीके से ध्यान दें और यह सुनिश्चित करें कि इस पर बिना किसी विलंब के कार्रवाई हो।

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement