नई दिल्ली। टैक्सपेयर्स के लिए यह बड़ी और राहत देने वाली खबर है। सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाकर पांच अगस्त कर दिया है।
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने बताया कि सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर पांच अगस्त कर दी है। अभी इंडीविजुअल्स द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर अब 5 अगस्त कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2015-16 (आकलन वर्ष 2016-17) के लिए टैक्स रिटर्न वास्तविक तौर पर 31 जुलाई तक दाखिल किया जाना था, लेकिन बैंकों में एक दिवसीय हड़ताल को देखते हुए सरकार ने यह अंतिम तिथि पांच अगस्त तक बढ़ा दी है। जम्मू-कश्मीर में अभी जारी उथल-पुथल के चलते राज्य के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ाई गई है।
तस्वीरों में देखिए टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इसकी घोषणा की है। आमतौर पर सरकार हर साल ही टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ा देती है। फिलहाल लागू नियम के मुताबिक, जिस वित्त वर्ष का टैक्स आप 31 जुलाई तक फाइल करने वाले थे और किसी वजह से न कर पाए हों तो उसे आप दो साल तक फाइल कर सकते हैं। गौरतलब है कि यह नियम इस फरवरी 2016 को पेश किए गए बजट में बदल दिया गया है और इसकी सीमा दो साल से घटाकर एक साल कर दी गई है। यह नया नियम अप्रैल 2017 से लागू होगा।
क्या है इनकम टैक्स रिटर्न
देश के हर टैक्सपेयर का यह कर्तव्य है कि वह इनकम टैक्स विभाग को प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में उस फाइनेंशियल ईयर में हुई आमदनी का ब्योरा दे। यह ब्योरा उसे विभाग द्वारा तय फॉर्म में भरकर देना होता है। इस फॉर्म के जरिये दी गई पूरी जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न कहलाती है।
फाइनेंशियल ईयर
1 अप्रैल से 31 मार्च तक के समय को फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक के समय को फाइनेंशियल ईयर 2015-16 कहा जाएगा। अभी हम जो रिटर्न भर रहे हैं, वह फाइनेंशियल ईयर 2015-16 के लिए है।