नई दिल्ली। अप्रैल-अगस्त के दौरान टैक्स रिफंड 77,080 करोड़ रुपए रहा है, जो कि पिछले साल की इसी अवधि में जारी रिफंड राशि के मुकाबले 22.18 फीसदी अधिक है। सरकार को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान डायरेक्ट टैक्स से 8.47 लाख करोड़ रुपए और इनडायरेक्ट टैक्स से 7.79 लाख करोड़ रुपए की राशि मिलने की उम्मीद है। जिसमें सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा शुल्क शामिल हैं।
अप्रैल-अगस्त के दौरान पर्सनल टैक्स वसूली 15.03 फीसदी बढ़कर 1.89 लाख करोड़ रुपए हो गई है। डायरेक्ट टैक्स जिसमें इनकम टैक्स और व्यक्तिगत इनकम टैक्स शामिल होता है।
तस्वीरों में समझिए क्या है जीएसटी
GST
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सीबीडीटी ने एक बयान में कहा, अगस्त 2016 तक प्रत्यक्ष कर संग्रह के आंकड़ों से स्पष्ट है कि कुल राजस्व संग्रह 1.89 लाख करोड़ रुपए रही जो पिछले साल की इसी अवधि के कुल संग्रह के मुकाबले 15.03 फीसदी अधिक है। कार्पोरेट आयकर का कुल संग्रह 11.55 प्रतिशत रहा जबकि व्यक्तिगत आयकर में 24.06 प्रतिशत वृद्धि हुई। बयान के मुताबिक, हालांकि, रिफंड के समायोजन के बाद कार्पोरेट आय कर वृद्धि संग्रह शून्य से 1.89 फीसदी नीचे रहा जबकि व्यक्तिगत आयकर संग्रह में 31.75 फीसदी वृद्धि रही।
कैसे चेक करें ऑनलाइन टैक्स रिफंड
ऑनलाइन टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक करने के लिए आपको www.incometaxindia.gov.in or www.tin-nsdl.com पर जाना होगा। इस साइट पर क्लिक करने के बाद ‘स्टेटस ऑफ टैक्स रिफंड’ टैब पर क्लिक करना होगा। इस टैब पर क्लिक कर आपको अपना पैन नंबर और वित्त वर्ष फीड करना होगा। इसके बाद पॉप-अप में एक मैसेज दिखाई देगा, जिसमें आपके रिफंड का मोड ऑफ पेमेंट, रेफरेंस नंबर, स्टेटस और किस रास्ते से रिफंड मिला है या मिलेगा, उसका ब्योरा होगा। अगर, आप चाहते हैं कि बीते वित्त वर्ष के रिफंड का ब्योरा देखें तो वह भी यहां से देख सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ वित्त वर्ष चेंज करना होगा।
दो तरह से मिलेगा टैक्स रिफंड
टैक्सपेयर्स को रिफंड दो तरीके से मिल रहा है। पहला- इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम (ईसीएस) और दूसरा- चेक या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए। रिटर्न भरने के समय ही ईसीएस का ऑप्शन मिलता है। अगर, आपने इस ऑप्शन को नहीं चुना है तो ईसीएस के जरिए रिफंड का पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अगर नहीं चुना है तो चेक या ड्राफ्ट से पैसा आपको भेजा जाएगा। इसके लिए आपको बैंक अकाउंट और पत्राचार का पता देना होगा।
टैक्स रिफंड नहीं मिलने पर क्या करें?
अगर, बेवसाइट पर आपको टैक्स रिफंड मिलने का शो हो रहा है, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में रिफंड का पैसा जमा नहीं हुआ है तो आप इसकी शिकायत इनकम टैक्स विभाग को कर सकते हैं। आप इनकम टैक्स विभाग को शिकायत निम्नलिखित पतें पर कर सकते हैं।
आयकर संपर्क केंद्र
फोन नंबर-0124-2438000
ई-मेल- refunds@incometaxindia.gov.in
यहां से कोई जानकारी नहीं मिलने पर आप इनकम टैक्स विभाग के आकलन अधिकारी से भी संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।