नई दिल्ली। इनकम टैक्स विभाग ने फ्लिपकार्ट के संस्थापकों सचिन और बिन्नी बंसल को पत्र लिखकर अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट को शेयर बिक्री से हुई आय के बारे में ब्योरा मांगा है। साथ ही उनसे पूछा है कि वे कब एडवांस टैक्स का भुगतान करेंगे।
आयकर कानून के तहत भारतीय नागरिक सचिन और बिन्नी बंसल दोनों को अगस्त में फ्लिपकार्ट में हिस्सेदारी रिटेल क्षेत्र की दिग्गज अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट को बेचने से होने वाले पूंजीगत लाभ पर 20 प्रतिशत आयकर देना होगा। कर कानून के तहत फ्लिपकार्ट के दोनों संस्थापकों को सौदे से हुई आय पर एडवांस टैक्स का भुगतान करना है। कुल कर में से करीब 75 प्रतिशत 15 दिसंबर, 2018 तक तथा शेष 15 मार्च, 2019 तक जमा करना है।
अधिकारी ने कहा कि वॉलमार्ट-फ्लिपकार्ट सौदे के अध्ययन के तहत अंतरराष्ट्रीय कराधान विभाग ने सचिन और बिन्नी बंसल को पत्र लिखकर पूछा है कि क्या उनका आकलन किया गया है और क्या वे अपने कर का भुगतान कर रहे हैं। चूंकि वे अपना आयकर बेंगलुरु में जमा कर रहे हैं, आकलन अधिकारी उनके संपर्क में रहेंगे।
पिछले साल अगस्त में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में 77 प्रतिशत हिस्सेदारी 16 अरब डॉलर में खरीदी थी। कंपनी ने सॉफ्टबैंक, नेसपर्स, ऐसेल पाट्नर्स और ई-बे समेत 44 शेयरधारकों से हिस्सेदारी खरीदी। सचिन और बिन्नी बंसल ने भी अपनी हिस्सेदारी बेची। वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट में 44 विदेशी शेयरधारकों से हिस्सेदारी खरीद के एवज में पहले ही 7,439 करोड़ रुपए का टैक्स जमा कर चुकी है।
हालांकि, घरेलू कर कानून के तहत सचिन और बिन्नी बंसल का आकलन अलग से किया जाएगा और उन्हें सौदे से हुई आय पर 20 प्रतिशत की दर से पूंजी लाभ कर देना होगा। जहां सचिन ने फ्लिपकार्ट में अपनी पूरी 5-6 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच दी है, वहीं बिन्नी बंसल ने अपनी कुछ हिस्सेदारी बेची है।