टाटा पावर ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशानुसार टाटा संस यह राशि डोकोमो को देने के लिए सीसीआई और कर अधिकारियों की अनुमति लेगी। सहमति वाली शर्तों के अनुसार टाटा संस को स्थानांतरित किए गए शेयरों के बदले यह राशि एनटीटी डोकोमो को दी जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले सप्ताह टाटा-डोकोमो मामले में रिजर्व बैंक की आपत्ति को खारिज कर दिया था। इससे जापानी दूरसंचार कंपनी को 1.1 अरब डॉलर से अधिक के भुगतान का रास्ता साफ हो गया था।
टाटा समूह का भारतीय संयुक्त उद्यम टाटा टेलीसर्विसेज के संदर्भ में अनुबंध की शर्तों के कथित उल्लंघन को लेकर डोकोमो के साथ कानूनी लड़ाई चल रही थी। शेयरधारिता करार के तहत संयुक्त उद्यम से डोकोमो द्वारा पांच साल में निकलने पर टाटा को जापानी कंपनी की हिस्सेदारी के लिए खरीदार ढूंढना होगा, जो की अधिग्रहण मूल्य के कम से कम 50 प्रतिशत पर डोकोमो की हिस्सेदारी खरीदेगा। इस हिसाब से यह 58.45 रुपए प्रति शेयर बनता है।