नई दिल्ली। आने वाले दिनों में मोबाइल फोन के IMEI (इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर) नंबर से छेड़छाड़ करने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है। IMEI 15 अंकों की संख्या होती है जो किसी मोबाइल की पहचान होती है। टेलिकॉम विभाग एक ऐसा कानून बनाने जा रहा है जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति मोबाइल फोन के IMEI नंबर से छेड़छाड़ करता है तो उसे 3 साल की जेल हो सकती है। टेलिकॉम विभाग के इस कदम से गलत IMEI नंबर से जुड़े मामलों पर अंकुश लग सकेगा और मोबाइल फोन की ट्रैकिंग भी आसान हो जाएगी।
यह भी पढ़ें : अगले साल 1 जनवरी से शुरू हो सकता है वित्त वर्ष, आम बजट नवंबर में पेश करने की तैयारी
एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि डुप्लीकेट IMEI नंबरों के कारण मोबाइल फोन को ट्रैक करना मुश्किल होता है। टेलिकॉम विभाग इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अंतर्गत कानून बनाने जा रहा है जिससे IMEI नंबर से छेड़छाड़ करना अपराध माना जाएगा। IMEI नंबर से सुरक्षा एजेंसियों को मोबाइल फोन और उससे किए गए कॉल को ट्रैक करने में मदद मिलती है।
यह भी पढ़ें : प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी कंपनियों को निवेश के लिए किया आमंत्रित, GST को बताया क्रांतिकारी कदम
टेलिकॉम विभाग ने टेलिकॉम ऑपरेटर्स को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह किसी भी गलत IMEI नंबर वाले मोबाइल नंबर को अपनी सेवाएं न दें लेकिन टेलिकॉम ऑपरेटर्स के लिए गलत IMEI नंबर की पहचान करने में मुश्किलें आती हैं। मोबाइल फोन की ट्रैकिंग मामलों में टेलिकॉम एनफोर्समेंट रिसोर्स एंड मॉनिटरिंग सेल (TERM) ने पाया है कि 18,000 हैंडसेट ऐसे हैं जिनके IMEI नंबर गलत हैं। एक अधिकारी ने कहा कि अंतिम रूप दिए जाने के बाद इस कानून को गजट में अधिसूचित किया जाएगा।