![Supreme Court verdict on Aadhaar](https://static.indiatv.in/khabar-global/images/paisa-new-lazy-big-min.jpg)
Supreme Court verdict on Aadhaar
नई दिल्ली। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आधार से जुड़ा फैसला सुनाते हुए इसे संवैधानिक रूप से वैध्य करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब आधार को लेकर सारी आशंकाएं खत्म हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आधार अन्य सभी पहचान दस्तावेजों से अलग है और इसकी नकल नहीं की जा सकती। जस्टिस सिकरी ने कहा कि आधार की वजह से समाज का निचला तबका सशक्त हुआ है और उसे पहचान मिली है।
इन जगहों पर अब जरूरी होगा आधार
- इनकम टैक्स रिटर्न में आधार जरूरी होगा, यानि आधार को पैन नंबर से लिंक करवाना होगा
- सरकार की लाभकारी योजनाएं और सब्सिडी पाने की योजनाओं के लिए आधार जरूरी होगा
इन जगहों पर जरूरी नहीं होगा आधार
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब बैंक खाते से आधार लिंक करवाना जरूरी नहीं होगा
- स्कूलों में दाखिले के लिए भी आधार जरूरी नहीं होगा, अभिभावकों की मंजूरी लेनी पड़ेगी
- NEET, UGC और CBSE के लिए आधार जरूरी नहीं होगा
- मोबाइल कंपनियां आधार नहीं मांग सकती, यानि सिम कार्ड को आधार से लिंक करवाने की जरूरत नहीं
- बैंक खाता खोलने के लिए आधार जरूरी नहीं होगा, साथ में खाते के साथ आधार लिंक करवाना भी जरूरी नहीं
- टेलिकॉम कंपनियां, ई-कॉमर्स कंपनियां और इस तरह की अन्य संस्थाएं आधार की मांग नहीं कर सकतीं
आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा
- सरकार सुनिश्चित करें कि अवैध नागरिकों को आधार कार्ड जारी नहीं हो सके
- आधार डाटा सुरक्षित करने के लिए जल्द कानून बनाए सरकार
- लोकसभा में आधार बिल को वित्त विधेयक के तौर पर पास कराने को सही ठहराया
- आधार का डेटा 6 महीने से ज्यादा स्टोर नहीं किया जा सकता
- सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कोर्ट के आदेश के बिना कोई भी आधार डेटा शेयर नहीं करेगी