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SC ने खारिज की वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ PIL, वकील पर लगाया 50 हजार का जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक के कैपिटल रिजर्व के संबंध में वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया।

Written by: Bhasha
Updated : December 07, 2018 12:48 IST
सुप्रीम कोर्ट ने...
Photo:PTI

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक के कैपिटल रिजर्व के संबंध में वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक के कैपिटल रिजर्व के संबंध में वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने वकील एम एल शर्मा पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिन्होंने जनहित याचिका (PIL) दायर की थी। 

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस के कौल की पीठ ने कहा, ‘‘हमें इस पी आई एल पर विचार करने की जरा भी वजह नजर नहीं आती।’’ बता दें कि एम एल शर्मा ने वित्त मंत्री जेटली पर RBI के कैपिटल रिजर्व में लूटपाट का आरोप लगाया था।

पीठ ने शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री को भी निर्देश दिया कि शर्मा को तब तक अन्य कोई PIL दाखिल करने की इजाजत नहीं दी जाए, जब तक वो 50 हजार रुपये जमा नहीं कर देते। अदालत ने जुर्माना इसलिए लगाया क्योंकि वकील ने PIL खारिज होने के बाद भी दलीलें जारी रखीं।

प्रधान न्यायाधीश ने उन्हें दलीलें जारी नहीं रखने की हिदायत दी और कहा कि अगर वो अदालत को संतुष्ट नहीं कर सके तो जुर्माना लगाया जाएगा। अदालत ने इस बात पर नाखुशी जताई कि वकील ने वित्त मंत्री को जनहित याचिका में मुख्य पक्ष बनाया।

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