Friday, November 22, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. अटकी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आम्रपाली की 16 संपत्तियां होंगी नीलाम, अनिल शर्मा से होगी पूछताछ

अटकी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आम्रपाली की 16 संपत्तियां होंगी नीलाम, अनिल शर्मा के खातों का होगा फॉरेंसिक ऑडिट

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह को कड़ा झटका देते हुए उसके 16 प्रोजेक्‍ट की पहचान की है, जिनकी एनबीसीसी नीलामी कर सकता है।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: September 07, 2018 12:58 IST
Amrapali group- India TV Paisa
Photo:AMRAPALI GROUP

Amrapali group

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह को कड़ा झटका देते हुए उसके 16 प्रोजेक्‍ट की पहचान की है, जिनकी एनबीसीसी नीलामी कर सकता है। इसके जरिये जुटाई गई रकम से एनबीसीसी आम्रपाली के लंबित पड़े प्रोजेक्‍ट पर काम शुरू करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली की वित्तीय गड़बड़ियों का पता लगाने के लिए कंपनी और उसके प्रमोटर्स के फॉरेंसिक ऑडिट का भी आदेश दिया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही कॉरपोरेशन बैंक को आम्रपाली समूह के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में जाने की अनुमति दे दी। कॉरपोरेशन बैंक ने ही आम्रपाली समूह को कर्ज देने वाले बैंकों के समूह का नेतृत्व किया है। कोर्ट ने हालांकि, एनसीएलटी को मामले में अदालत के स्पष्ट निर्देश के बिना आगे बढ़ने से रोका है। कॉरपोरेशन बैंक की तरफ से अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल अदालत में पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि बैंक ने आम्रपाली समूह को 270 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। 

एनबीसीसी ने इससे पहले न्यायालय से कहा था कि वह 1000 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ 15 रुक पड़े प्रोजेक्‍ट पर निर्माण शुरू कर सकता है और शेष 7,500 करोड़ रुपए का भुगतान 250 करोड़ रुपए की त्रैमासिक किस्त के रूप किया जा सकता है। 

847 करोड़ से घटकर 67 करोड़ रह गई शर्मा की संपत्ति

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और यू. यू. ललित की पीठ ने आम्रपाली समूह के सीएमडी अनिल शर्मा से पूछा कि कैसे उनकी संपत्ति चार साल में 847 करोड़ रुपए से घटकर सिर्फ 67 करोड़ रुपए रह गई। शर्मा ने 2014 लोकसभा चुनाव में दिए हलफनामे में अपनी संपत्ति 847 करोड़ रुपए घोषित की थी। 

न्यायालय ने शर्मा और अन्य निदेशकों समेत उनके परिवार के सदस्यों की संपत्तियों की सूची चार दिन के भीतर देने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को रखी है। पीठ ने आम्रपाली समूह की 46 कंपनियों और उनके निदेशकों एवं प्रवर्तकों, उनके जीवनसाथियों और बच्चों की संपत्तियों का फॉरेंसिक ऑडिट दो महीने के भीतर करने का निर्देश दिया है और अदालत में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

ये संपत्तियां होंगी नीलाम

बेची जाने वाली 16 संपत्तियां में वृंदावन में आम्रपाली होम्स, इंदौर में आम्रपाली होम्स प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, संगम कॉलोनिजर (जयपुर), हाई-टेक सिटी (जयपुर), सिक्किम, उदयपुर, रायपुर और नया रायपुर में अल्ट्रा होम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। 

अन्य परियोजनाओं में ग्रेटर नोएडा स्थित आम्रपाली लग्जर वैली कॉमर्शियल और आम्रपाली लग्जर वैली बिना शुरुआत (लॉन्च) वाला हिस्सा, आम्रपाली सेंचुरियन पार्क प्राइवेट लिमिटेड और आम्रपाली सेंचुरियन पार्क कॉमर्शियल का बिना लॉन्च हिस्सा शामिल है। 

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement