नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की पैरोल अवधि एक हफ्ते के लिए 23 सितंबर तक बढ़ा दी है। रॉय की पैरोल अवधि पिछली बार 11 जुलाई को बढ़ाई गई थी, जो शुक्रवार को खत्म हो रही थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने न्यायालय के पूर्व के आदेशानुसार 300 करोड़ रुपए जमा करवाने के बाद पैरोल अवधि बढ़ा दी। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि सहारा के बयान पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के वकील अरविंद दातार ने आपत्ति नहीं जताई।
रॉय को उनकी मां के निधन पर मानवीय आधार पर जेल से गत मई में पैरोल पर छोड़ा गया था। बाद में उन्होंने निवेशकों का धन लौटाने के लिए पैसे की व्यवस्था करने को लेकर उनका पैरोल जारी रखने की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश ठाकुर के अलावा न्यायाधीश ए आर दवे तथा न्यायाधीश ए के सिकरी की नियमित विशेष पीठ आज उपलब्ध नहीं थी। सहारा के वकील केशव मोहन ने कहा कि सेबी-सहारा खाते में 353 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट जमा किया जा चुका है।
पीठ ने 68 वर्षीय रॉय की पैरोल की अवधि अब 23 सितंबर तक के लिए बढ़ाई है। इस मामले की अगली सुनवाई उसी दिन होगी। शीर्ष अदालत ने दो सितंबर को सहारा समूह से कहा कि वह यह खुलासा करे कि 25,000 करोड़ रुपए उसने कहां से जुटाये और निवेशकों को धन लौटाकर पाक साफ हो। न्यायालय ने कहा था कि यह पचा पाना मुश्किल है कि इतनी बड़ी राशि आसमान से नहीं टपक सकती। रॉय के अलावा न्यायालय ने सहारा के निदेशक अशोक रॉय चौधरी को भी पैरोल पर रिहा किया था।