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कोविड की दवाओं, उपकरणों को मिले जीएसटी से छूट, SC में होगी सुनवाई

उच्च्तम न्यायालय में एक अर्जी दायर कर कोविड19 के इलाज में काम आने वाली दवा रेमडीसीवीर, टॉसीलीज़ुमाब, फेबीपीरावीर और ऐसी जेनेरिक (सामान्य) दवाओं पर महामारी के दौर में माल एवं सेवा कर (जीएटी) की छूट दिलवाने की मांग की गयी है ।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: April 30, 2021 8:13 IST
कोविड की दवाओं,...- India TV Paisa
Photo:AP

कोविड की दवाओं, उपकरणों को मिले जीएसटी से छूट, न्यायालय में होगी सुनवाई 

नयी दिल्ली। उच्च्तम न्यायालय में एक अर्जी दायर कर कोविड19 के इलाज में काम आने वाली दवा रेमडीसीवीर, टॉसीलीज़ुमाब, फेबीपीरावीर और ऐसी जेनेरिक (सामान्य) दवाओं पर महामारी के दौर में माल एवं सेवा कर (जीएटी) की छूट दिलवाने की मांग की गयी है । गैर सरकारी संगठन ‘पब्लिक पालिसी एडवोकेट्स’ ने न्यायालय द्वारा स्वयमेव कोविड महामारी के दौर में आवश्यक चीजों की आपूर्ति के संबंध में शुरू किए गए मामले में हस्तक्षेप की अर्जी के तहत यह मांग उठायी है। इस अर्जी में संगठन से न्यायालय से सरकार को उपयुक्त तदर्थ दिशानिर्देश आदेश और अधिसूचनाएं जारी करने का निर्देश दिये जाने का आग्रह किया है। 

राजस्थान में मेडिकल ऑक्सीजन उद्योग के लिए विशेष पैकेज 

 राजस्थान सरकार ने राज्य में मेडिकल ऑक्सीजन उद्योग के लिए विशेष पैकेज देने की घोषणा बृहस्पतिवार को की। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना महामारी के कारण पैदा हुई मेडिकल ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए राज्य में चिकित्सकीय ऑक्सीजन निर्माता उद्योगों के लिए विशेष पैकेज देने की घोषणा की है। इसके तहत नया निवेश कर मेडिकल ऑक्सीजन बनाने वाले उद्यमों को विभिन्न परिलाभ व सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। परिलाभ प्राप्त करने वाले उद्यमी को कम से कम एक करोड़ रूपये का निवेशनकर 30 सितम्बर 2021 तक उत्पादन शुरू करना आवश्यक होगा। 

पैकेज के तहत इन उद्यमियों को राजस्थान एमएसएमई एक्ट-2019 के प्रावधानों के अनुसार उद्यम स्थापना के प्रांरभिक तीन वर्षों में राज्य सरकार के संबंधित विभागों की नियामक स्वीकृतियों और निरीक्षणों से छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही, केन्द्र सरकार के संबंधित विभागों से भी जरूरी स्वीकृतियां दिलवाने, बिजली तथा पानी कनेक्शन की व्यवस्थाएं शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार विशेष सहयोग देगी। इसी प्रकार पैकेज के तहत प्लांट, मशीनरी व अन्य उपकरणों पर किए गए व्यय (अधिकतम 50 लाख रूपये) के 25 प्रतिशत तक की राशि पूंजीगत अनुदान के रूप में दो किश्तों में दी जाएगी। 

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