नई दिल्ली। गुरुवार को बैंकों के परिसंघ की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी के रिलायंस कम्युनिकेशन (RCOM) से कहा है कि वह मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो को अपनी संपत्तियों को बेचने पर यथास्थिति बरकरार रखे। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल RCOM की संपत्ति बेचने पर बंबई उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक को हटाने से इनकार किया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उसके अंतिम निर्णय के बाद ही बिक्री के संबंध में कोई निर्णय लिया जा सकता है। इसका सीधा मतलब है कि RCOM अपनी संपत्तियां बिना सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के रिलायंस जियो को नहीं बेच सकती है।
28 दिसंबर 2017 को कर्ज के बोझ तले डूबी RCOM ने घोषणा की थी कि वह अपना वायरलेस स्पेक्ट्रम, आवर, फाइबर और मीडिया कंवर्जेंस नोड (MCN) एसेट्स रिलायंस जियो को बेच रही है। RCOM इसके जरिए अपने कर्ज को 39,000 करोड़ रुपए कम करना चाहती थी।
8 मार्च को बंबई हाई कोर्ट ने बिना पूर्व अनुमति के RCOM की एसेट बिक्री पर रोक लगा दी थी। बंबई हाई कोर्ट ने यह आदेश स्वीडन की कंपनी एरिक्सन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दी थी। एरिक्सन का RCOM के ऊपर 1,012 करोड़ रुपए बकाया है