नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शराब कारोबारी विजय माल्या द्वारा न्यायालय में घोषित अपनी संपत्ति के बारे में अनेक तीखे सवाल पूछे। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति उदय यू ललित की पीठ ने माल्या से जानना चाहा कि क्या उन्होंने अपनी संपत्ति का खुलासा पूरी ईमानदारी से किया है।
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह ने आरोप लगाया है कि माल्या ने अपनी पूरी संपत्ति का खुलासा नहीं किया है। वहीं माल्या पर यह भी आरोप है कि उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश का पूरी तरह उल्लंघन करते हुए अपने तीन बच्चों के नाम 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर हस्तांतरित किए हैं।
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- बैंकों की ओर से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने आरोप लगाया कि माल्या ने ब्रिटेन की कंपनी दियाजियो पीएलसी से 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर प्राप्त होने की जानकारी न्यायालय को नहीं दी।
- इस आरोप का संज्ञान लेते हुए पीठ ने माल्या के वकील से अटॉर्नी जनरल के सवाल का जवाब देने के लिए कहा कि क्या वह अपनी संपत्ति का खुलासा करने के मामले में पूरी तरह ईमानदार थे या नहीं।
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- न्यायालय ने यह भी जानना चाहता था कि क्या 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर अपने बच्चों के नाम हस्तांतरित करके माल्या ने इस संबंध में कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया या नहीं।
- कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माल्या को अपनी कोई भी चल या अचल संपत्ति किसी तीसरे पक्ष के नाम हस्तांतरित करने से रोक दिया था।
- शीर्ष अदालत इस मामले में अब भोजनावकाश के बाद दो बजे से फिर सुनवाई करेगी।