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LTA व LTC पर टैक्‍स छूट का दावा करने के लिए देना होगा यात्रा का साक्ष्य: CBDT

आयकर विभाग वेतनभोगी करदाताओं के लिए एलटीए या एलटीसी के संदर्भ में टैक्‍स छूट का दावा करने को लेकर नया फॉर्म लाया है, जिसे भरना अनिवार्य होगा।

Abhishek Shrivastava
Updated on: May 03, 2016 21:31 IST
LTA व LTC पर टैक्‍स छूट का दावा करने के लिए देना होगा यात्रा का साक्ष्य: CBDT- India TV Paisa
LTA व LTC पर टैक्‍स छूट का दावा करने के लिए देना होगा यात्रा का साक्ष्य: CBDT

नई दिल्ली। आयकर विभाग वेतनभोगी करदाताओं के लिए एलटीए या एलटीसी के संदर्भ में टैक्‍स कटौती का दावा करने को लेकर नया फॉर्म लाया है, जिसे भरना अनिवार्य होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 12बीबी फॉर्म पेश किया है। इसके तहत अगर कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता (एचआरए) एक लाख रुपए से अधिक है, तो उस संदर्भ में साक्ष्य के साथ फॉर्म भरकर अपने नियोक्ताओं के पास जमा करना होगा।

सीबीडीटी के आदेश के अनुसार जिन मामलों में किराया एक लाख रुपए से अधिक दिया जा रहा है, उनमें जो ब्योरा दिया जाना है, उसमें नाम, पता, मकान मालिक का पैन शामिल हैं। आवास ऋण पर ब्याज की कटौती के दावे के लिए कर्जदार के नाम, पता तथा पैन देना होगा। इसी प्रकार, अवकाश यात्रा भत्ता (एलटीए व एलटीसी) पर टैक्‍स छूट के दावे के लिए  नए नियम के तहत कर्मचारियों के लिए यात्रा व्यय के बारे में ब्योरा नियोक्ता के पास जमा करना होगा। साथ ही अध्याय 6-ए के तहत टैक्‍स छूट के लिए निवेश या व्यय के सबूत देने होंगे।

अध्याय 6-1 धारा 80 सी, धारा 80सीसीसी, धारा 80सीसीडी के साथ 80ई, 80जी तथा 80टीटीए के तहत कर छूट की अनुमति देता है। ये अब नए नियम 26सी तथा फार्म 12बीबी का हिस्सा है, जो कर्मचारियों को नियोक्ताओं के पास जमा करना होगा। इसी आदेश में सीबीडीटी ने अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर स्रोत पर टैक्‍स कटौती (टीडीएस) जमा करने के लिए समय सीमा सात दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया है। साथ ही फॉर्म 24क्यू, 26 क्यू तथा 27 क्यू फार्म में तिमाही टीडीएस रिटर्न जमा करने की तिथि 15 दिन के लिए बढ़ाया गया है। सीबीडीटी ने कहा कि संशोधित नियम एक जून 2016 से लागू होंगे।

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