नई दिल्ली। अब यदि कोई प्रसिद्ध हस्ती गुमराह करने वाला विज्ञापन करती है, तो उसे भारी जुर्माना चुकाने के अलावा पांच साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। एक संसदीय समिति जल्द इस बारे में सिफारिश कर सकती है। एक सूत्र के मुताबिक समिति ने कई बैठकों में इस मुद्दे पर विस्तार से विचार विमर्श किया। बैठकों में यह निकलकर आया कि गुमराह करने वाले विज्ञापनों के लिए कुछ जवाबदेही तय करने की जरूरत है। इसमें भारी जुर्माना लगाने और यहां तक कि पांच साल की जेल की सजा की सिफारिश करने का भी फैसला किया गया है।
पहली बार गलती करने पर समिति 10 लाख रुपए जुर्माना तथा दो साल की जेल की सिफारिश करने की योजना बना रही है। दूसरी बार गलती करने पर 50 लाख रुपए जुर्माना और पांच साल की जेल की सजा का प्रावधान होगा। सूत्रों ने कहा कि समिति बाद की गलतियों के लिए जुर्माना बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है। इसे उस उत्पाद या सेवा की बिक्री के आंकड़े से संबद्ध किया जा सकता है। उपभोक्ता मामलों पर 20 सदस्यीय संसदीय समिति के प्रमुख तेलुगू देशम पार्टी के सांसद जेसी दिवाकर रेड्डी हैं। समिति की अगली बैठक 19 अप्रैल को होनी है, जिसमें रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। बाद में इसे संसद के 25 अप्रैल से शुरू होने वाले सत्र में रखा जाएगा।
सूत्र ने कहा कि समिति उन उपभोक्ताओं को लेकर चिंतित है, जो सेलिब्रिटीज द्वारा उत्पादों या सेवाओं के प्रचार से गुमराह हो जाते हैं, जबकि कई बार ये उत्पाद खराब गुणवत्ता के होते हैं। समिति का मानना है कि भारी जुर्माने का प्रावधान इसलिए किए जाने की जरूरत है, जिससे ब्रांड एम्बेसडर किसी विज्ञापन अनुबंध पर दस्तखत से पहले सावधानी बरतें।