नई दिल्ली। पेंशनधारक ध्यान दें, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने सभी पेंशन खाताधारकों के लिए विशेष सूचना जारी की है। एसबीआई ने अपने ट्विटर हैंडल (@TheOfficialSBI) से ट्विट करते हुए पेंशनधारकों को निर्देश दिया है कि वे सुचारू रूप से पेंशन की राशि पाने के लिए 30 नवंबर 2019 से पहले अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का निर्देश जारी किया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं आपके खाते में आने वाली पेंशन रोकी जा सकती है।
गौरतलब है कि एसबीआई के पास लगभग 36 लाख पेंशन खाते थे और 14 सेंट्रेलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सेल हैं। देश में सबसे ज्यादा पेंशन खाते एसबीआई के पास ही हैं। बैंक के अनुसार लाइफ सर्टिफिकेट या तो ब्रांच में जमा किया जा सकता है या घर बैठे ऑनलाइन भी जमा करने की सुविधा उपलब्ध है। बैंक के मुताबिक ऑनलाइन आधार बेस्ड लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने में सिर्फ चंद मिनट लगेंगे। आपको बता दें कि सरकार ने 10 नवंबर 2014 को आधार बेस्ड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट 'जीवन प्रमाण' लॉन्च किया था।
एसबीआई के मुताबिक पेंशनधारक एक तो अपनी होम ब्रांच या फिर नजदीकी ब्रांच में जाकर फिजिकल तौर पर भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। बैंक की शाखा से ही उन्हें एक फार्म मिलेगा जिसे भर के जमा करना होता है। वहीं बैंक ने अब घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा भी शुरू की है। सरकारी कर्मचारी उमंग एप के जरिए भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इसके अलावा आधार सेंटर और सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए भी जीवित रहने का प्रमाण पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) जमा किया जा सकता है। इसका विवरण जीवन प्रमाण की आधिकारिक वेबसाइट jeevanpramaan.gov.in पर लोकेट सेंटर के लिंक में जाकर प्राप्त किया जा सकता है।
ब्रांच में जाने के बाद पेंशन धारक अपना आधार कार्ड नंबर, पेंशन की डिटेल्स और पेंशन खाते का विवरण देकर लाइफ सर्टिफिकेट को प्रमाणित कर सकता है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट करने के बाद पेंशन धारक के मोबाइल नंबर ट्रांजेक्शन आईडी का विवरण आ जाएगा। इसके बाद पेंशनर जीवन प्रमाण की वेबसाइट पर जाकर लाइफ सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर सकता है।
बता दें कि हर साल नवंबर महीने में पेंशन धारकों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होता है। अगर पेंशनधारक खुद नहीं आ सकते हैं तो घर के किसी अन्य व्यक्ति को भेज कर भी ये फार्म जमा करा सकते हैं। सेंट्रल पेंशन एकाउंटिंग ऑफिस के मुताबिक जो पेंशनर बैंक नहीं जा सकते वे किसी मजिस्ट्रेट या गजटेड अफसर से साइन कराकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।
बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट जमा न कराने की स्थिति में ट्रेजरी आपकी पेंशन रिलीज नहीं करेगा। इसीलिए सारे बैंक अपने सभी पेंशन खाताधारकों को नवंबर अंत तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने को कहते हैं। अगर सर्टिफिकेट जमा नहीं होगा तो पेंशनर्स अपनी पेंशन अकाउंट से नहीं निकाल पाएंगे।