नई दिल्ली। दिल्ली की अदालत ने एक उद्यमी की आपराधिक शिकायत पर ई-कामर्स कंपनी स्नैपडील (Snapdeal) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी कुणाल बहल तथा दो अन्य को तलब किया है। शिकायत में कहा गया है कि विक्रेता और खरीदारों को ई-प्लेटफार्म के जरिये जोड़ने का विचार अनधिकृत रूप सेे कंपनी तथा उसके अधिकारियों ने उससे (उद्यमी) छीन लिया।
लगाया ये आरोप
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर के त्रिपाठी ने उद्यमी गौरव दुआ के साथ गठजोड़ करने के नाम पर उनके विचार मॉल रखे बिना मार्केटप्लेस मॉडल छीनने को लेकर उनके साथ कथित धोखाधड़ी के लिये स्नैपडील के सीईओ कुणाल बहल, मुख्य परिचालन अधिकारी रोहित बंसल तथा उसके पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी (CFO) विजय अजमेरा को नोटिस जारी किए।
उद्यमी दुआ ने की थी शिकायत
न्यायाधीश ने नोटिस जारी करने हुए प्रतिवादियों से 17 मई, 2017 तक जवाब देने को कहा है। दुआ ने संस्थापकों और सीएफओ के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासहनन और आपराधिक साजिश के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज करायी थी। उनकी याचिका को सुनवाई अदालत ने खारिज कर दिया था।, उसके बाद उन्होंने सत्र अदालत में याचिका लगायी।
क्या है मामला
पेशे से इंजीनियर और उद्यमी दुआ की शिकायत के अनुसार उन्होंने मार्केट्स दिल्ली डाट काम के नाम से 1999 और इंडियनरिटेल डाट नेट के नाम 2005 में पोर्टल स्थापित किया और खुदरा समुदाय तक डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ पहुंचाया। उन्होंने दावा किया है कि देश में खुदरा क्षेत्र में बिना मॉल मार्केटप्लेस मॉडल का विचार उनका था और स्नैपडील अधिकारियों ने उनके साथ गठजोड़ करने और कारोबार के लिये कोष जुटाने के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी की।