नई दिल्ली। अगर आप किसी किराना स्टोर से MRP छपा हुआ सामान खरीदते हैं और दुकानदार आपसे उसपर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) की मांग करता है तो ऐसा करना गैर कानूनी है, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) ने जानकारी दी है कि जिस वस्तु या सामान पर पहले से MRP छपा हुआ है उसपर GST अलग से नहीं वसूला जा सकता क्योंकि MRP में GST पहले से ही शामिल होता है।
किराना स्टोर पर क्योंकि अधिकतर MRP का छपा हुआ सामान ही बिकता है, ऐसे में किराना स्टोर का दुकानदार आपसे MRP छपे हुए सामान को बेचने पर MRP के अलावा अलग से GST की मांग नहीं कर सकता। CBEC ने मंगलवार को अपने ट्विटर हेंडल से यह सफाई दी है।
CBEC ने कहा है कि MRP वह ग्राहक से वसूली जाने वाली अधिकतम कीमत है, इसमें सभी टैक्स शामिल हैं। ग्राहक से MRP से अधिक नहीं वसूला जा सकता। लेकिन फिर भी कोई किराना स्टोर या दुकानदार ग्राहक से MRP से ऊपर GST की मांग करता है तो उसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है। CBEC ने कहा हि कि ऐसे दुकानदार या किराना स्टोर मालिक के खिलाफ टोलफ्री नंबर 1800-11-4000/14404 पर शिकायत की जा सकती है।