नई दिल्ली। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने मंगलवार (28 फरवरी) को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) सभी राज्यों में 1 जुलाई से लागू होगा। दास ने कहा कि GST एक जुलाई को लागू होगी। सभी राज्यों ने इस तारीख पर सहमति जताई है।
सरकार की योजना बजट सत्र के दूसरे भाग के लिए संसद की कार्यवाही 9 मार्च को शुरू होने से पहले GST काउंसिल की 4-5 मार्च को होने वाली बैठक में IGST (समेकित जीएसटी), CGST (केंद्रीय जीएसटी) और SGST (राज्य जीएसटी) मसौदों को मंजूरी दिलाने की है।
यह भी पढ़ें :ओईसीडी ने भारत की ग्रोथ दर के अनुमान को घटाकर 7 प्रतिशत किया, पहले 7.4% का अनुमान था
GST क्षतिपूर्ति विधेयक मसौदे को मिल चुकी है मंजूरी
- GST के क्षतिपूर्ति विधेयक मसौदे को पहले ही 18 फरवरी को GST काउंसिल से मंजूरी मिल चुकी है।
- GST काउंसिल से मंजूरी मिलने के बाद इन मसौदा विधेयकों को संसद से भी मंजूरी मिलना जरूरी है।
- इस संदर्भ में अन्य कदम सभी कमोडिटीज को GST स्लैब के तहत निर्धारित करना है, जो 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत हैं।
- प्रत्येक कमोडिटी को एक विशेष दर के तहत लाना होगा।
- GST अधिकारी परिषद की चार-पांच मार्च की बैठक के बाद इनका निर्धारण करेंगे।
यह भी पढ़ें :AirTel के चेयरमैन मित्तल ने कहा : जियो की दरें आक्रामक, ज्यादा टिकने वाली नहीं
GST लागू होने से बढ़ेगी GDP ग्रोथ
- भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने से GDP ग्रोथ मध्यम अवधि में 8 प्रतिशत से अधिक हो सकती है।
- साथ ही वस्तुओं एवं सेवाओं की आवाजाही की बेहतर तरीके से करने के लिये एकल राष्ट्रीय बाजार सृजित करने में मदद मिलेगी।