नई दिल्ली। फास्टफूड चेन चलाने वाली कंपनी मैकडोनाल्ड्स ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) को आज सूचित किया कि उसके उत्तर एवं पूर्वी भारत के संयुक्त उपक्रम भागीदार विक्रम बख्शी के साथ विवाद सुलझाना संभव नहीं है। हालांकि दक्षिण और पश्चिमी भारत में मैकडोनाल्ड्स के रिटेल आउटलेट्स पहले की तरह ही काम करते रहेंगे। एनसीएलएटी ने इसके बाद दोनों पक्षों को आदेश दिया कि वे एक-दूसरे के खिलाफ दायर याचिका का जवाब एक सप्ताह के भीतर दें।
न्यायाधिकरण ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों से कहा था कि वे आपस में बातचीत कर 30 अगस्त तक विवाद को सुलझाने की कोशिश करें। सुनवाई के दौरान मैकडोनाल्ड्स के वकील ने कहा कि बख्शी के साथ विवाद सुलझान संभव नहीं है। न्यायाधिकरण के चेयरमैन न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय ने सुनवाई की अगली तारीख 21 सितंबर तय करते हुए कहा, हमारे पास सौहार्दपूर्ण हल की कोई उम्मीद नहीं है।
उल्लेखनीय है कि मैकडोनाल्ड्स ने 21 अगस्त को उत्तर एवं पूर्वी भारत में कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट लिमिटेड (सीपीआरएल) द्वारा संचालित 169 बिक्री केंद्रों का अनुबंध रद्द कर दिया था। सीपीआरएल मैकडोनाल्ड्स और बख्शी का संयुक्त उपक्रम है। इसके तहत सीआरपीएल ने रद्दीकरण नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर मैकडोनाल्ड्स के नाम, सिस्टम, ट्रेडमार्क, डिजाइन और इससे संबंधित बौद्धिक संपदा के उपयोग को बंद करना होगा।
अगस्त 2013 में बख्शी को मैकडोनाल्ड्स की फ्रेंचाइजी से बाहर कर दिया था, जिसके बाद उनहोंने एनसीएलटी में याचिका दाखिल की थी। 14 जुलाई को एनसीएलटी ने बख्शी को दोबारा सीपीआरएल का एमडी नियुक्त कर दिया था। इसके बाद मैकडोनाल्ड्स ने ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी।