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1 जुलाई से मूवी, कैब, होटल रूम होंगे सस्‍ते, मोबाइल पर बात करने के लिए देना होगा ज्‍यादा टैक्‍स

जीएसटी परिषद (GST) की शुक्रवार को दूसरे दिन की बैठक में गुड्स की तरह सर्विसेस पर भी चार टैक्‍स स्‍लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को मंजूरी दी गई है।

Abhishek Shrivastava
Updated : May 19, 2017 18:48 IST
GST Regime: 1 जुलाई से मूवी, कैब, होटल रूम जैसी सर्विसेस होंगी सस्‍ती, मोबाइल पर बात करने के लिए देना होगा ज्‍यादा टैक्‍स
GST Regime: 1 जुलाई से मूवी, कैब, होटल रूम जैसी सर्विसेस होंगी सस्‍ती, मोबाइल पर बात करने के लिए देना होगा ज्‍यादा टैक्‍स

नई दिल्‍ली। जीएसटी परिषद (GST) की शुक्रवार को दूसरे दिन की बैठक समाप्‍त हो गई है। इस बैठक में गुड्स की तरह सर्विसेस पर भी चार टैक्‍स स्‍लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को मंजूरी दी गई है। हालांकि, स्‍वास्‍थ्‍य और शिक्षा को टैक्‍स के दायरे से बाहर रखा गया है। इस बैठक में सोने पर टैक्‍स की दर क्‍या हो इस पर अभी कोई फैसला नहीं हो सका है। परिषद की अगली बैठक 3 जून को बुलाई गई है।

50 लाख या इससे कम सालाना टर्नओवर वाले रेस्‍टॉरेंट को 5 प्रतिशत टैक्‍स स्‍लैब में रखा गया है, इससे अब बाहर खाना सस्‍ता होगा। नॉन-एसी होटल को 12 प्रतिशत टैक्‍स देना होगा, एसी होटल, जो शराब भी परोसते हैं, उन्‍हें 18 प्रतिशत टैक्‍स स्‍लैब में रखा गया है। 1000 रुपए से कम किराये वाले होटल वा लॉज को टैक्‍स छूट का लाभ दिया जाएगा। 1000 से 2500 रुपए किराये वाले होटलों पर 12 प्रतिशत टैक्‍स लगेगा। 2500 से 5000 रुपए किराये वाले होटलों पर 18 प्रतिशत टैक्‍स लगेगा। लग्‍जरी होटल पर 28 प्रतिशत टैक्‍स लगेगा। 5 स्‍टार होटल, रेस, क्‍लब, बेटिंग और सिनेमा पर 28 प्रतिशत टैक्‍स लगेगा। टेलीकॉम और फाइनेंशियल सर्विसेस पर 18 प्रतिशत टैक्‍स लगेगा।

तस्‍वीरों में देखिए किस पर कितना देना होगा टैक्‍स और सेस

GST tax rates

tax-free (2)   IndiaTV Paisa

5-percent-tax IndiaTV Paisa

12percent-tax (1)IndiaTV Paisa

18percent-tax IndiaTV Paisa

28-percent-tax IndiaTV Paisa

ट्रांसपोर्ट सर्विसेस (रेलवे, एयर और रोड ट्रांसपोर्ट) पर 5 प्रतिशत टैक्‍स लगेगा, क्‍योंकि इनका मुख्‍य इनपुट पेट्रोलियम है, जो जीएसटी दायरे से बाहर है। ओला और उबर पर 5 प्रतिशत टैक्‍स लगेगा, जिससे कैब सर्विस सस्‍ती होगी। एयरलाइन के इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा पर 5 प्रतिशत और बिजनेस क्लास पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। रेल यात्रा का सवाल है तो सामान्य श्रेणी या गैर वातानुकूलित रेल यात्रा को जीएसटी से छूट दी गई है, जबकि वातानुकूलित टिकटों पर पांच प्रतिशत शुल्क लगेगा। जीएसटी में फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसी ई-वाणिज्य कंपनियों को आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करते समय एक प्रतिशत टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रह) काटना होगा।

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