नई दिल्ली। श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन की गणना करते समय दो साल के बोनस के लिए पूर्ववर्ती परिवारिक पेंशन योजना 1971 की सेवा अवधि को भी शामिल करने का फैसला किया है। इस कदम से उन सदस्यों को फायदा होगा जिनका कुल पेंशन योग्य सेवा काल 20 साल से अधिक है, लेकिन उन्होंने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS-95) के तहत 20 साल से कम योगदान दिया है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है कि बड़ी संख्या में विवादों को देखते हुये पुरानी पारिवारिक पेंशन योजना 1971 की सेवा अवधि को ईपीएस-95 के तहत दो साल का बोनस देने के लिये शामिल कर लिया जाना चाहिए। अधिकारी ने कहा, यह लाभ पेंशन के सभी निपटाये जा चुके मामलों में भी लागू होगा साथ ही ईपीएस-95 के मौजूदा सदस्यों को भी इसका फायदा होगा। इससे ईपीएस-95 के मौजूदा पेंशनधारकों को लाभ होगा और उनकी पेंशन में वृद्धि होगी।
फिलहाल कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के सदस्य जिनका 20 साल या अधिक का सेवाकाल पूरा कर चुके हैं उनकी पेंशन गणना के समय दो साल का बोनस दिया जाता है। पारिवारिक पेंशन योजना 1971 के तहत नियोक्ता, कर्मचारी और केन्द्र सरकार प्रत्येक मूल वेतन का 1.16 फीसदी योगदान करते रहे हैं। कुल मिलाकर पेंशन योजना में 3.48 प्रतिशत योगदान किया जाता था। कर्मचारी पेंशन योजना-95 में नियोक्ता के भविष्य निधि योगदान का 8.33 प्रतिशत इसमें जाता है जबकि सरकार का योगदान 1.16 फीसदी ही है कुल मिलाकर मूल वेतन का 9.49 फीसदी राशि पेंशन योजना में जाती है।
यह भी पढ़ें- EPFO शेयर निवेश बढ़ाकर कर सकता है 10 फीसदी, विशेषज्ञ कर चुके है सिफारिश
यह भी पढ़ें- EPFO अपने सदस्यों के लिए स्थापित करना चाहता है वर्कर्स बैंक, वित्त मंत्रालय ने ठुकराया प्रस्ताव