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खाद्य व पेय पदार्थों पर सर्विस चार्ज वसूलना अनुचित व्‍यापार व्‍यवहार, उपभोक्‍ता न करें इसका भुगतान : पासवान

पासवान ने बुधवार को कहा कि होटलों में खाद्य एवं पेय पदार्थों पर सर्विस चार्ज लगाना अनुचित व्यापार व्यवहार है और उपभोक्ताओं को इसका भुगतान नहीं करना चाहिए।

Abhishek Shrivastava
Published on: January 11, 2017 19:48 IST
खाद्य व पेय पदार्थों पर सर्विस चार्ज वसूलना अनुचित व्‍यापार व्‍यवहार, उपभोक्‍ता न करें इसका भुगतान : पासवान- India TV Paisa
खाद्य व पेय पदार्थों पर सर्विस चार्ज वसूलना अनुचित व्‍यापार व्‍यवहार, उपभोक्‍ता न करें इसका भुगतान : पासवान

नई दिल्‍ली।  उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने बुधवार को कहा कि होटलों में खाद्य एवं पेय पदार्थों पर सर्विस चार्ज लगाना अनुचित व्यापार व्यवहार है और उपभोक्ताओं को इसका भुगतान नहीं करना चाहिए।

मौजूदा कानून के तहत होटल या रेस्‍टॉरेंट के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई प्रावधान नहीं है लेकिन उपभोक्ताओं को इस बात की स्वतंत्रता है कि वे सर्विस चार्ज का भुगतान नहीं कर सकते हैं और इस बारे में मेनू कार्ड के जरिये अगर उन्हें पहले सूचित किया जाए, जिसे वे नहीं खाने अथवा पीने का फैसला कर सकते हैं।

  • पासवान ने कहा कि भविष्‍य में ऐसे मामलों से प्रभावी ढंग से निपटा जाएगा क्‍योंकि नए उपभोक्‍ता संरक्षण कानून में नियामक सीसीपीए के गठन का प्रावधान किया गया है। यह बिल आगामी बजट सत्र में पारित होने की संभावना है।
  • पासवान ने कहा कि हमारे विभाग का मानना है कि सर्विस चार्ज लगाना एक अनुचित व्‍यापार व्‍यवहार है और उपभोक्‍ताओं को इसका भुगतान नहीं करना चाहिए।
  • उन्‍होंने कहा कि कानून में सर्विस चार्ज की कोई परिभाषा नहीं है लेकिन उपभोक्‍ता की बिना मर्जी के सर्विस चार्ज वसूलना एक अनुचित व्‍यापार व्‍यवहार है।
  • पासवान ने कहा कि उपभोक्‍ताओं को मेनू कार्ड में ही सर्विस चार्ज की जानकारी देनी चाहिए और उनकी बिना मर्जी के इसे बिल में नहीं जोड़ा जाना चाहिए।
  • उन्‍होंने कहा कि मेनू कार्ड में दिखाई जाने वाली कीमत में सर्विस चार्ज समेत सभी लागत को स्‍पष्‍ट दिखाया जाना चाहिए।
  • पासवान ने यह भी कहा कि होटल और रेस्‍टॉरेंट्स को अतिरिक्‍त रूम सर्विस चार्ज भी नहीं वसूलना चाहिए।

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