नई दिल्ली। बड़ी संख्या में कंपनियों के अवैध तरीके से लोगों से धन जुटाने की गतिविधियों में शामिल होने को लेकर चिंतित पूंजी बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों एवं आम लोगों को ऐसी कंपनियों से लेन-देन को लेकर आगाह किया है। ताजा सूचना के अनुसार ऐसी कंपनियों की संख्या 335 पहुंच गई है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के खिलाफ निवेशकों को आगाह किया जो बाजार नियमों का अनुपालन किए बिना प्रतिभूति जारी कर रही हैं। साथ ही ऐसी बिना पंजीकरण वाली कंपनियों को लेकर भी आगाह किया जो सामूहिक निवेश योजनाएं (सीआईएस) चला रही हैं।
आगे जानकारी देते हुए हुए सेबी ने अबतक 100 ऐसी इकाइयों की सूची सार्वजनिक की है जो सामूहिक निवेश योजनाएं चला रही हैं तथा 235 कंपनियों के नाम सार्वजनिक किए हैं जो बिना बाजार नियमों का अनुपालन किए प्रतिभूति जारी कर रही हैं। पूंजी बाजार नियामक ने निवेशकों से ऐसी कंपनियों कोष जुटाने की गतिविधियों में निवेश करने से मना किया है। एक बयान में सेबी ने निवेशकों से ऐसी अवैध धन जुटाने की योजनाओं के बारे में तुंरत बाजार नियामक, पुलिस समेत राज्य प्राधिकरणों को सूचना देने को कहा है।
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