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अब विदेश से भी इंटरनेट और कॉल रिकॉर्ड हासिल कर पाएगा SEBI, धोखाधड़ी करने वालों पर कसेगा शिकंजा

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) जल्द ही धोखाधड़ी व गड़बड़ी करने वालों के विदेश में इंटरनेट व कॉल डाटा रिकॉर्ड हासिल कर पाएगा।

Manish Mishra
Updated : April 02, 2017 18:39 IST
अब विदेश से भी इंटरनेट और कॉल रिकॉर्ड हासिल कर पाएगा SEBI, धोखाधड़ी करने वालों पर कसेगा शिकंजा
अब विदेश से भी इंटरनेट और कॉल रिकॉर्ड हासिल कर पाएगा SEBI, धोखाधड़ी करने वालों पर कसेगा शिकंजा

नई दिल्ली बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) जल्द ही धोखाधड़ी व गड़बड़ी करने वालों के विदेश में इंटरनेट व कॉल डाटा रिकॉर्ड हासिल कर पाएगा। इसके साथ ही वह ऐसे लोगों के विदेशी संपत्तियों जब्त करने की मांग भी कर सकेगा।

उल्लेखनीय है कि नियामक को ऐसे लोगों द्वारा देश में की गई कॉल या दूरसंचार माध्यमों से सूचना के लेनदेन के वास्तविक विवरण के रिकॉर्ड कंपनियों से हासिल करने की अनुमति पहले ही है। इससे नियामक को बाजार में गड़बड़ी, धोखाधड़ी व भेदिया कारोबार के संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई में मदद मिलती है।

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एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विदेशों से विवरण प्राप्त करने के अधिकार से SEBI को संबंधित इकाइयों और उनकी तरह से विदेशों में संपर्क की जाने वाले व्यक्तियों के बीच नियमित संपर्क को साबित करने में मदद मिलेगी। भले ही उस बातचीत का ठीक-ठीक ब्योरा न मिला हो।

परामर्श व सहयोग तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान के बारे में वृहद् बहुपक्षीय सहमति ज्ञापन (EMMOU) के जरिए SEBI को अतिरिक्त अधिकार मिलने जा रहे हैं। इस सहमति पत्र को बाजार नियामकों के शीर्ष निकाय IOSCO ने मंजूरी दी है।

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SEBI इस संगठन IOSCO  का प्रमुख सदस्य है। यह संगठन दुनिया भर के प्रतिभूति बाजारों के नियामकों के लिए मानक तय करता है। अतिरिक्त अधिकारों के लिए SEBI व अन्य नियामकों को मौजूदा MMOU से नये EMMOU को अपनाना होगा।

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