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एग्री कमोडिटी की स्टोरेज सर्विस देने वालों के लिए नियमों का प्रस्ताव, डिलीवरी और सौदों की निपटान में मिलेगी मदद

सेबी ने आज कमोडिटी में वायदा कारोबार करने वाले एक्सचेंजों के लिए एग्री प्रोडक्ट स्टोरेज सर्विस उपलब्ध कराने वालों के लिए नए नियमों का प्रस्ताव किया है।

Dharmender Chaudhary
Published : June 02, 2016 19:57 IST
एग्री कमोडिटी की स्टोरेज सर्विस देने वालों के लिए नियमों का प्रस्ताव, डिलीवरी और सौदों की निपटान में मिलेगी मदद
एग्री कमोडिटी की स्टोरेज सर्विस देने वालों के लिए नियमों का प्रस्ताव, डिलीवरी और सौदों की निपटान में मिलेगी मदद

नई दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने आज कंज्यूमर कमोडिटी में वायदा कारोबार करने वाले एक्सचेंजों के लिए एग्री प्रोडक्ट स्टोरेज सर्विस उपलब्ध कराने वालों के लिए नए नियमों का प्रस्ताव किया है। सेबी की इस पहल से एक्सचेंजों में होने वाले माल की डिलीवरी और सौदों की निपटान प्रणाली में सुधार लाने में मदद मिलेगी। सेबी के इन प्रस्तावित नियमों का लक्ष्य वायदा सौदों के निपटान के समय जिंसों की बेहतर डिलीवरी सुनिश्चित करना है।

प्रस्तावित नियमों के तहत भंडारण सेवा प्रदाता (डब्ल्यूएसपी) एक कॉर्पोरेट इकाई होगी जिसकी शेयर पूंजी 10 करोड़ रुपए होगी। एक से अधिक कमोडिटी के लिए भंडारण सुविधा देने वाली डब्ल्यूएसपी की न्यूनतम नेटवर्थ 50 करोड़ रुपए होगी जबकि किसी एक जिंस के लिए भंडारण सुविधा देने वाले डब्ल्यूएसपी की कम से कम नेटवर्थ 25 करोड़ रुपए होगी। कमोडिटी कारोबार के एक्सचेंजों को यह सुनिश्चित करना होगा कि भंडारण सेवा प्रदाता यानी डब्ल्यूएसपी, उसके प्रवर्तक और प्रबंधन में बैठे प्रमुख व्यक्ति भंडारण सेवा व्यवसाय को चलाने में योग्य और निपुण हों।

सेबी ने डब्ल्यूएसपी के नियमों में संशोधन का प्रस्ताव करते हुये कहा है कि विभिन्न भंडारण स्थलों का दौरान करने, डब्ल्यूएसपी और राष्ट्रीय कमोडिटी डेरिवेटिव्ज एक्सचेंजों के साथ हुई बैठकों के बाद जो टिप्पणियां सामने आईं हैं उसके बाद सेबी ने पुराने नियमों के स्थान पर नए नियमों का प्रस्ताव किया है। सेबी ने कहा है कि अंतिम नियमों को सभी संबद्ध पक्षों से सुझाव मिलने के बाद जारी किया जाएगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रस्तावित नियमों पर सार्वजनिक रूप से 17 जून तक प्रतिक्रिया मांगी है।

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