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अब म्‍यूचुअल फंड कंपनियों के विज्ञापन में दिखेंगे सेलीब्रिटीज, सेबी ने जारी किया नया एडवर्टाइजमेंट कोड

सेबी ने सेलीब्रिटीज को म्यूचुअल फंड के प्रचार की अनुमति दे दी है। वे किसी योजना विशेष के विज्ञापन में शामिल नहीं होंगे।

Abhishek Shrivastava
Updated on: March 16, 2017 16:29 IST
अब म्‍यूचुअल फंड कंपनियों के विज्ञापन में दिखेंगे सेलीब्रिटीज, सेबी ने जारी किया नया एडवर्टाइजमेंट कोड- India TV Paisa
अब म्‍यूचुअल फंड कंपनियों के विज्ञापन में दिखेंगे सेलीब्रिटीज, सेबी ने जारी किया नया एडवर्टाइजमेंट कोड

नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सेलीब्रिटीज (लोकप्रिय हस्तियों) को म्यूचुअल फंड के प्रचार की अनुमति दे दी है। लेकिन इसके लिए एक शर्त भी लगाई है कि वे किसी योजना विशेष के विज्ञापन में शामिल नहीं होंगे और न ही किसी म्यूचुअल फंड कंपनी की छवि चमकाने में शामिल होंगे।

नियामक ने एक नया विज्ञापन कोड जारी किया है, जिसके तहत इन साझा कोष कंपनियों को कोष के विज्ञापनों में सूचनाएं अधिक सरल और स्पष्ट तरीके से देनी होंगी। सेबी ने एक सर्कुलर में कहा कि उसने उद्योग के स्तर पर लोकप्रिय हस्तियों को विज्ञापन की अनुमति दे दी है, ताकि म्यूचुअल फंड्स को लेकर जनता में जागरूकता बढ़ाई जा सके।

  • हालांकि, इस तरह के विज्ञापनों में लोकप्रिय हस्तियां किसी विशेष म्यूचुअल फंड की किसी योजना का प्रचार नहीं करेंगे।
  • साथ ही वे किसी संपत्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) के लिए ब्रांडिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे।
  • इसके अलावा निवेशक शिक्षा और जागरूकता की पहलों के लिए इस तरह के विज्ञापनों के लिए राशि म्यूचुअल फंडों द्वारा उद्योग के स्तर पर तय की गई सीमा तक रहेगी।
  • म्यूचुअल फंड उद्योग के चर्चित लोगों वाले विज्ञापनों के लिए पहले सेबी की अनुमति लेनी होगी।
  • किसी म्यूचुअल फंड योजना के प्रदर्शन का विज्ञापन पिछले एक साल, तीन साल, पांच साल और गठन के बाद से किया जाएगा।
  • अभी किसी योजना के रिटर्न का प्रकाशन अप्रैल से पिछले तीन साल के लिए 12 माह की अवधि के लिए देना होता है।
  • म्यूचुअल फंड योजनाओं के प्रदर्शन के बारे में विज्ञापन में सूचना पिछले महीने की आखिरी तारीख के हिसाब से देनी होगी।
  • अभी पिछली तिमाही के आधार पर आंकड़े देने होते हैं।
  • कोष प्रबंधक द्वारा प्रबंधित अन्य योजनाओं के प्रदर्शन का ब्योरा भी संक्षेप में देना होगा।

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