नई दिल्ली। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों की खरीद-बिक्री मामले में विजय अनंत धोंगड़े पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। धोंगड़े ने रोक की अवधि के दौरान कंपनी के अधिकृत कर्मचारी के तौर पर उसके शेयरों की खरीद-बिक्री की थी। हालांकि, SEBI के आदेश में इस बाबत कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया है कि क्या धोंगड़े अब भी कंपनी के कर्मचारी हैं।
यह भी पढ़ें : SEBI करेगा पैनकार्ड क्लब की चार संपत्तियां नीलाम, निवेशकों के लौटाने हैं 7,000 करोड़ रुपए
महिंद्रा एंड महिंद्रा ने SEBI को खुद ही बताया था कि उसके कर्मचारी द्वारा सेबी के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। इसके बाद SEBI ने संभावित अनियमितता का पता लगाने के लिए नवंबर से 31 दिसंबर 2013 के दौरान हुई कंपनी के शेयरों की खरीद-बिक्री की जांच की। जांच में पाया गया कि 31 दिसंबर 2013 को समाप्त हुई तिमाही के परिणाम की घोषणा के मद्देनजर कंपनी के शेयरों के लेन-देन पर लगी रोक के दौरान धोंगड़े ने शेयरों की खरीद-बिक्री की थी।
यह भी पढ़ें : महिंद्रा लॉन्च करेगी दो नए इलेक्ट्रिक वाहन, ईईएसएल की दूसरे दौर की बोली में भाग लेने पर अभी नहीं लिया निर्णय
धोंगड़े ने 2013 में 20 नवंबर, 28 नवंबर, 9 दिसंबर, 20 दिसंबर और 30 दिसंबर को एक-एक हजार शेयर बेचे। इसके बाद उसने 31 दिसंबर को शेयरों की खरीद की। 30 दिसंबर 2013 और 31 दिसंबर 2013 के दिन कंपनी के शेयरों के भाव में अंतर से धोंगड़े को 25 हजार रुपए का लाभ हुआ। इसी के मद्देनजर SEBI ने 18 अक्टूबर 2017 को दिए आदेश में उसके पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया।