नई दिल्ली। बाजार नियामक Sebi ने PACL लिमिटेड के एक पूर्व निदेशक उप्पल देविंदर कुमार पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना कंपनी द्वारा आम लोगों से अवैध रूप से धन जुटाने के मामले में लगाया गया है। कुमार 1998 में 50 दिन के लिए कंपनी के निदेशक रहे थे। Sebi ने इस मामले में कुमार को एक पक्ष माना है। PACL ने 1996 से 2014 के दौरान बड़ी संख्या में निवेशकों से अवैध सामूहिक निवेश योजनाओं के जरिए लगभग 49,100 करोड़ रुपए जुटाए थे।
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Sebi ने कहा है कि 1998 में 50 दिन तक PACL के निदेशक रहे कुमार ने अवैध सामूहिक निवेश योजना का प्रायोजन व कार्यान्वयन किया जो कि 2315 दिन तक चली। नियामक ने कहा है कि कुमार ने कंपनी को इस तरह की अनाधिकृत योजना के जरिए धन जुटाने से रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और न नही निवेशकों को रिफंड की प्रक्रिया शुरू की।
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