नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने पीएसीएल से निवेशकों की 55,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि की वसूली के लिए समूह की 640 इकाइयों के बैंक खातों के साथ-साथ डिमैट और म्यूचुअल फंड में निवेश को कुर्क करने का आदेश दिया है। विभिन्न बैंकों, डिपोजिटरीज और म्यूचुअल फंड को दिए निर्देश में सेबी ने उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा है कि इन 640 इकाइयों के बैंक खातों, लॉकर, डिमैट खातों तथा म्यूचुअल फंड से पैसे नहीं निकाले जाएं। ऐसी आशंका है कि पीएसीएल समूह ने संपत्ति की खरीद समेत धन इन इकाइयों को स्थानांतरित की।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ऋण खातों के साथ संपत्ति का पूरा ब्योरा देने को कहा गया है जो ऋण के लिए गिरवी रखे गए। साथ ही इन इकाइयों के पिछले एक साल के एकाउंट स्टेटमेंट की कापी देने को कहा गया है। इसके अलावा, बैंक, डिपोजिटरीज और म्यूचुअल फंड से इन इकाइयों के खातों की कुर्की आदेश की तामील की पुष्टि करने को कहा गया है। यह निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए सेबी के प्रयासों का हिस्सा है।
पीएसीएल ने एक पत्र में स्वीकार किया है कि उसने अपने समूह या एसोसिएट कंपनियों के नाम भूखंड की खरीद की थी। समूह ने कृषि एवं जमीन-जायदाद कारोबार के नाम पर लोगों से धन जुटाया। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि उसने राशि अवैध सामूहिक निवेश योजनाओं के जरिए 18 साल में जुटाई।