नयी दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 3.85 करोड़ रुपए के बकाया की वसूली के लिए पिनाकल वेंचर्स इंडिया तथा उसके आठ निदेशकों के बैंक और डीमैट खातों को कुर्क करने का आदेश दिया है।
भारतीय अर्थव्यवस्था पर विदेशी निवेशकों का बढ़ा भरोसा, अप्रैल में 269 एफपीआई ने कराया पंजीकरण
कंपनी पर बकाया में उस पर लगाया गया जुर्माना, ब्याज, शुल्क, खर्च और अन्य लागत शामिल है। नियमों के उल्लंघन के लिए कंपनी पर यह जुर्माना लगाया गया था। कंपनी निवेशकों से गैरकानूनी तरीके से 2011-12 और 2012-13 में तरजीही शेयर जारी कर जुटाए गए धन को लौटाने में विफल रही थी।
पी-नोट के जरिए निवेश घटकर 2.10 लाख करोड़ रुपए, दो साल के न्यूनतम स्तर पर
कंपनी ने करीब 3.85 करोड़ रुपए जुटाए थे। सेबी ने बैंकों को कंपनी और उसके निदेशकों के सभी खातों और लॉकरों को कुर्क करने का आदेश दिया है। इसी तरह डिपाजिटरियों एनएसडीएल तथा सीडीएसएल को सभी डीमैट खातों को कुर्क करने का निर्देश दिया गया है।