नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी सार्वजनिक बैंकों (PSU) के पुर्नपूंजीकरण की सरकार की योजनाओं में मदद कर सकता है। इसके तहत सेबी सार्वजनिक अंशधारिता 25 फीसदी से कम होने की स्थिति में सार्वजनिक इकाइयों को छूट दे सकता है और उन्हें एक ही वित्त वर्ष में अंशधारिता में पांच प्रतिशत से अधिक वृद्धि पर खुली पेशकश से छूट दी जा सकती है।
सूत्रौं ने यह जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार की पीएसयू बैंकों के पुर्नपूंजीकरण के लिए चार साल में 70,000 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित करने की योजना है। सरकार एसबीआई व इंडियन ओवरसीज बैंक सहित 13 पीएसयू बैंकों में 22,915 करोड़ रुपए पहले ही लगा चुकी है।
सरकार के बैंकों के पुर्नपूंजीकरण की इस कदम से कुछ मामलों में प्रवर्तक की अंशधारिता 75 फीसदी से अधिक हो सकती है। वहीं दूसरे मामलों में प्रवर्तक अंशधारिता एक ही वित्त वर्ष में पांच प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो सकती है। उक्त दोनों मामलों में सेबी की सीमा है।
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