नई दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी निवेशकों की शिकायतों के ब्योरे को संभालने और उनके प्रसंस्करण के लिए एक एजेंसी को जोड़ने की तैयारी कर रही है। एजेंसी को निवेशकों से भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायतें प्राप्त करनी होंगी और उनका वर्गीकरण करना होगा।
इसके अलावा, एजेंसी को शिकायतों की स्थिति पर ऑनलाइन नजर रखना होगा। उस पर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) तैयार करने और स्कोर्स पर शिकायतों की स्थिति को अद्यतन (अपडेट) करने की भी जिम्मेदारी होगी। स्कोर्स सेबी का ऑनलाइन शिकायत मंच है।
नियामक ने एक नोटिस में कहा कि भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड (सेबी) ने निवेशकों की शिकायतों को संभालने और प्रसंस्करण के लिए एजेंसियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए हैं। एजेंसी इकाइयों और कंपनियों को शिकायतें भेजेगी और इसकी जानकारी ई-मेल के जरिये निवेशकों को भी देगी। इस काम में इच्छुक एजेंसियां सेबी को तीन दिसंबर तक आवेदन कर सकती हैं।
उन्हें पंजीयक एवं हस्तांतरण या डिपॉजिटरी सेवाओं में काम करने का अनुभव होना चाहिए। इच्छुक पक्ष की आय पिछले तीन वर्षों के दौरान कम से कम 50 लाख रुपए वार्षिक की होनी चाहिए और पिछले पांच वर्ष में लगातार दो साल हानि में नहीं होनी चाहिए।