नयी दिल्ली। शेयर बाजार नियामक सेबी ने आज निवेशकों के हित में बड़ी और अहम कार्रवाई की है। शुक्रवार को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भारतीय रीयल एस्टेट डेवलपमेंट और उसके निदेशकों के बैंक तथा डीमैट खातों पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
निवेशकों को 99 लाख रुपए के रिफंड मामले में नियामक ने यह कार्रवाई की है। कंपनी और उसके निदेशक निवेशकों को रिफंड के सेबी के आदेश का अनुपालन करने में विफल रहे थे।
यह भी पढ़ेें: SEBI ने ब्रोकर शुल्क में की 25% कटौती, म्यूचुअल फंड्स को रियल एस्टेट निवेशक ट्रस्टों में निवेश की मिली छूट
कंपनी ने निवेशकों को विमोच्य तरजीही शेयर जारी कर 99.06 लाख रुपए जुटाए थे। कंपनी ने इसके लिए कंपनी कानून के तहत सार्वजनिक निर्गम के नियमों का अनुपालन नहीं किया था।
यह भी पढ़ेें: भारतीयों के लिए Flipkart और Snapdeal नहीं है पर्याप्त, चीनी और अमेरिकन वेबसाइट पर कर रहे हैं करोड़ों खर्च
सेबी ने अपने 19 जनवरी के आदेश के जरिये भारतीय रीयल एस्टेट डेवलपमेंट तथा उसके पांच निदेशकों सौमन मजूमदार, पंकज उपाध्याय, शेख अब्दुल अजीम, सुभाष कोली तथा तरणकुमार दास के बैंक खातों पर रोक लगा दी।