Friday, November 22, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. स्टार्ट-अप कंपनियों को मिलेगा बूस्‍ट, सेबी ने एंजल निवेश के नियमों में दी ढील

स्टार्ट-अप कंपनियों को मिलेगा बूस्‍ट, सेबी ने एंजल निवेश के नियमों में दी ढील

सेबी ने स्टार्ट-अप कंपनियों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एंजल निवेश के नियमों में ढील दी है। निवेशक अब पांच साल तक पुरानी इकाइयों में पूंजी लगा सकेंगे।

Abhishek Shrivastava
Published on: November 23, 2016 19:43 IST
स्टार्ट-अप कंपनियों को मिलेगा बूस्‍ट, सेबी ने एंजल निवेश के नियमों में दी ढील- India TV Paisa
स्टार्ट-अप कंपनियों को मिलेगा बूस्‍ट, सेबी ने एंजल निवेश के नियमों में दी ढील

मुंबई। सेबी ने स्टार्ट-अप कंपनियों में निवेश को बढावा देने के उद्येश्य से इस क्षेत्र में एंजल निवेश के नियमों में ढील दी है। इसके तहत नए व्यावसायिक विचारों को सहारा देने वाले ऐसे निवेशक अब पांच साल तक पुरानी इकाइयों में पूंजी लगा सकेंगे।

सेबी ने सेबी (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूर कर स्टार्ट-अप कंपनियों को एंजल कोषों के निवेश के अपने नियमों को औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) की नीति के प्रावधानों के अनुरूप कर दिया है।

2020 तक भारत में होंगे 10,500 स्टार्टअप, सुस्त माहौल के बावजूद ग्रोथ की उम्मीद: नैस्कॉम

  • सेबी के निदेशक मंडल ने अपनी बैठक में एंजल निवेशकों के लिए स्टार्ट-अप कंपनी में निवेश बनाए रखने की न्यूनतम अनिवार्य अवधि तीन साल से घटा कर एक साल कर दी है।
  • इसी तरह उनके लिए न्यूनतम निवेश की सीमा भी 50 लाख रुपए से घटा कर 25 लाख कर दी गई है।
  • स्टार्ट अप क्षेत्र के ऐसे निवेशकों को अपनी निवेश योग्य निधि के एक चौथाई हिस्से को विदेशी उद्यमों में निवेश करने की छूट होगी।
  • यह इस बारे में अन्य क्षेत्र के एंजल निवेशकों के लिए लागू नियम के ही अनुरूप है।
  • सेबी ने एक योजना में एंजल निवेशकों की अधिकतम संख्या 49 से बढ़ा कर 200 कर दी है।
  • नए नियमों के तहत एंजल कोष अब स्टार्ट-अप में तीन की जगह पांच साल के अंदर पंजीकृत इकाइयों में निवेश कर सकेंगे।
  • जोखिम को बांटने के लिए सेबी ने इस क्षेत्र के एंजल निवेशकों को अपने निवेश योग्य धन का 25 प्रतिशत हिस्सा विदेश में करने की छूट दी है।

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement