नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने शेयर बाजार तंत्र के दुरुपयोग के जरिए टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामले में 26 कंपनियों पर प्रतिबंध के अपने अंतरिम आदेश की पुष्टि की है। कई अन्य के खिलाफ व्यापक जांच जारी है। सेबी ने पिछले साल मई में अपने अंतरिम आदेश के जरिए पाइन एनिमेशन और 177 संबंधित यूनिट्स को 420 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी मामले में प्रतिभूति बाजार में कारोबार से रोक लगा दी थी। इनमें ये 26 इकाइयां भी शामिल हैं।
यह आदेश बंबई शेयर बाजार में मई, 2013 से जनवरी, 2015 के दौरान पाइन एनिमेशन के शेयर मूल्य और कारोबार मे आए जोरदार उछाल के बाद दिया था। अपने ताजा आदेश में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य राजीव कुमार अग्रवाल ने कहा, पाइन एनिमेशन के मामले में नोटिस पाने वाली कंपनियों के खिलाफ 8 मई, 2015 के अंतरिम आदेश को समाप्त करने या उसमें संशोधन करने की कोई वजह नहीं है। इसी के साथ नियामक ने इन 26 इकाइयों के खिलाफ जारी अंतरिम आदेश की पुष्टि कर दी।
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