नई दिल्ली। बाजार नियामक SEBI ने PACL की अवैध रूप से धन जुटाने की योजना को लेकर निवेशकों को आगाह किया है। साथ ही उन्हें उस संपत्ति का सौदा नहीं करने की सलाह दी है जहां इस समूह और उसके प्रवर्तकों के हित जुड़े हैं।
नियामक ने निवेशकों से अपना दस्तावेज तबतक संभाल कर रखने को कहा है जब उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त आर एम लोढ़ा समिति इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं करती। समिति PACL की संपत्ति के निपटान के मामले को देख रही है ताकि प्रभावित निवेशकों को पैसा लौटाया जा सके।
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बाजार नियामक ने कहा
केवल समिति ही PACL की संपत्ति बेचने के लिये अधिकृत है।
- PACL ने कृषि और जमीन जायदाद के कारोबार के नाम पर लोगों से धन जुटाया था।
- SEBI ने पाया कि कंपनी ने 18 साल में अवैध रूप से सामूहिक निवेश योजनाओं के जरिए 60,000 करोड़ रुपए से अधिक जुटाए।
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- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने कहा कि PACL की संपत्ति बेचने की प्रक्रिया जारी है।
- इससे पहले नियामक ने कहा था कि उसने 192 जिलों में संपत्ति बेचने के लिए लोगों से रूचि पत्र (ईओआई) आमंत्रित किए हैं।
- इस संदर्भ में 6,504 ईओआई मिले हैं।