नयी दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने धोखाधड़ी पूर्ण कारोबारी गतिविधियों में शामिल होने के चलते ग्लोबल सिक्युरिटीज लिमिटेड और 12 व्यक्तियों के शेयर बाजार में काम करने पर रोक लगा दी है। यह रोक तीन महीने से लेकर एक साल तक के लिए लगायी गयी है। सेबी ने अपने आदेश में कहा कि आयकर विभाग से सूचना मिलने के बाद उसने ग्लोबल सिक्युरिटीज के शेयरों में लेनदेन की जांच शुरू की थी।
सेबी ने ग्लोबल सिक्युरिटीज और देवेश उपाध्याय पर एक साल तक, नौ अन्य पर छह महीने और दो पर तीन महीने तक किसी भी तरह से शेयर बाजार में किसी भी तरह के कामकाज करने पर रोक लगायी है। आयकर विभाग ने लंबी अवधि में पूंजी लाभ पर कर और लघु अवधि में पूंजी ह्रास से जुड़े मामलों की जांच के लिए 84 कंपनियों की सूची सेबी को सौंपी थी। ग्लोबल सिक्युरिटीज उनमें से एक है।
सेबी ने अपनी जांच में पाया कि ग्लोबल सिक्युरिटीज ने अक्टूबर 2010 में तरजीही शेयर जारी किए थे, जो बाद में फर्जी निकले। सेबी ने पाया कि यह आवंटन असलियत में पूंजी जुटाने के लिए नहीं लाया गया था। बल्कि कंपनियों को एक समूह को शेयर जारी किए गए जो आपस में एक-दूसरे से जुड़ी हुई थीं। इनमें से कई का पता एक ही था या समान निदेशक थे। सेबी ने ग्लोबल सिक्युरिटीज को धोखाधड़ी की रोकथाम और अनुचित व्यापार गतिविधियों के नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया।