Saturday, November 23, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों पर सेबी ने कसा शिकंजा

जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों पर सेबी ने कसा शिकंजा

जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाले अब शेयर मार्केट से पैसा नहीं जुटा सकेंगे, साथ ही दूसरी लिस्‍टेड कंपनियों के निदेशक मंडल में भी कोई पद नहीं संभाल सकेंगे।

Abhishek Shrivastava
Published on: May 26, 2016 17:04 IST
विलफुल डिफॉल्‍टर्स पर कसा सेबी ने शिकंजा, न रहेंगे किसी पद पर और न बाजार से जुटा पाएंगे धन- India TV Paisa
विलफुल डिफॉल्‍टर्स पर कसा सेबी ने शिकंजा, न रहेंगे किसी पद पर और न बाजार से जुटा पाएंगे धन

नई दिल्ली। विलफुल डिफॉल्‍टर्स (जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाले) अब शेयर मार्केट से पैसा नहीं जुटा सकेंगे, साथ ही दूसरी लिस्‍टेड कंपनियों के निदेशक मंडल में भी कोई पद नहीं संभाल सकेंगे। पूंजी बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इस संबंध में नियमों में संशोधन किया है।

जानबूझकर चूक करने वालों के लिए धन जुटाने के स्रोतों पर लगाम लगाने के लिए सख्त पहल करते हुए सेबी ने ऐसी कंपनियों को म्यूचुअल फंड और ब्रोकरेज कंपनियां जैसी बाजार की मध्यस्थ संस्थाओं की स्थापना करने पर भी रोक लगाई है। नियमों में संशोधन कर ऐसे डिफॉल्टरों पर किसी अन्य सूचीबद्ध कंपनी का नियंत्रण अपने हाथ में लेने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट का आरबीआई से सवाल, बड़े डिफॉल्टरों को छूट और किसानों पर सख्ती क्यों?

यूबी समूह के अध्यक्ष विजय माल्या संबंधी विवाद के मद्देनजर सेबी की इस पहल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो बैंकों द्वारा 9,000 करोड़ रुपए के ऋण की वसूली प्रक्रिया के बीच में देश छोड़कर चले गए। माल्या ने हाल ही में यूनाइटेड स्प्रिट्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं निदेशक पद से इस्तीफा दिया है। कंपनी के नए मालिक डियाजियो के साथ समझौता होने के बाद उन्होंने यह पद छोड़ा। हालांकि, वह अन्य कंपनियों के निदेशक मंडल में बने हुए हैं। सेबी के बुधवार से प्रभावी ये नए नियम हर उस व्यक्ति और कंपनी पर लागू होंगे, जिसे रिजर्व बैंक के मानदंड के मुताबिक विलफुल डिफॉल्‍टर घोषित किया गया है। सेबी ने 25 मई को जारी एक अधिसूचना में कहा कि यदि कंपनी या इसके प्रवर्तक और निदेशक जानबूझकर चूककर्ताओं की सूची में शमिल होते हैं तो सार्वजनिक तौर पर शेयर, ऋण प्रतिभूति या गैर परिवर्तनीय तरजीही शेयर जारी नहीं कर पाएंगे।

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement