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सेबी ने टैक्स चोरी मामले में 24 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया

बाजार नियामक सेबी ने स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफार्म के जरिए टैक्स चोरी मामले में 24 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही अन्य के खिलाफ विस्तृत जांच जारी है।

Dharmender Chaudhary
Updated : April 14, 2016 9:51 IST
सेबी ने टैक्स चोरी मामले में 24 कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध, आर्टिफिशियल तेजी लाने का भी आरोप
सेबी ने टैक्स चोरी मामले में 24 कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध, आर्टिफिशियल तेजी लाने का भी आरोप

नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफार्म के जरिए टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 24 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही अन्य के खिलाफ विस्तृत जांच जारी है। ये कंपनियां बाजार में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगी और ना नहीं पैसा जुटा सकेगी। इन कंपनियों ने मिसाका फाइनेंस एंड ट्रेडिंग लि. के शेयर मूल्य में आर्टिफिशियल तेजी के लिए कथित रूप से सिक्युरिटीज मार्केट का दुरूपयोग किया। इसका मकसद कंपनी के तरजीही आबंटियों को दीर्घकालीन पूंजी लाभ (एलटीसीजी) उपलब्ध्या कराना था। दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर टैक्स की छूट होती है।

24 कंपनियों पर सेबी ने लगाई रोक

गौरतलब है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मिसाका फाइनेंस एंड ट्रेडिंग लि. के मामले में 17 अप्रैल 2015 को अपने अंतरिम आदेश में 24 इकाइयों समेत अन्य पर प्रतिभूति बाजार में कारोबार करने को लेकर प्रतिबंध लगाया था। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य राजीव कुमार अग्रवाल ने आज अपने आदेश में कहा कि उन्हें अंतरिम आदेश को बदलने का कोई वजह नजर नहीं आता।

इन कंपनियों का भी नाम शामिल

उन 24 इकाइयों में बादामिसाती अपार्टमेंट्स प्राइवेट लि., फंक्शन फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लि., ब्लू होरिजन कामोसेल्स प्राइवेट लि., अरूनावो मुखर्जी तथा अमित सिंह शामिल हैं।

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