नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने कर्ज लौटाने में चूक करने वाले शराब कारोबारी विजय माल्या की अगुवाई वाली यूनाइटेड ब्रुअरीज होल्डिंग लिमिटेड (UBHL) से 18.5 लाख रुपए की वसूली के लिए उसके बैंक खातों के अलावा शेयर और म्यूचुअल फंड हिस्सेदारी को कुर्क करने का आदेश दिया है। यह फैसला इसलिए लिया गया है कि UBHL उसके ऊपर लगाए गए जुर्माने को अदा करने में विफल रही है। SEBI ने खुलासा नियमों को पूरा नहीं करने के लिए कंपनी पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।
कंपनी पर कुल बकाया 18.5 लाख रुपए हो गया है। इसमें 15 लाख रुपए जुर्माना और 3.5 लाख रुपए का ब्याज शामिल है। इसके अलावा 1,000 रुपए वसूली की लागत है। SEBI के 13 नवंबर को जारी आदेश के अनुसार बैंकों, डिपॉजिटरीज और म्यूचुअल फंडों को UBHL के खाते से निकासी की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया गया है। हालांकि, इन खातों में पैसा जमा कराने की अनुमति होगी।
BSE के ताजा आंकड़ों के अनुसार दिसंबर, 2016 तक UBHL में निजी हैसियत से विजय माल्या की हिस्सेदारी 7.91 प्रतिशत थी। वहीं विभिन्न इकाइयों के जरिये प्रवर्तकों की हिस्सेदारी 52.34 प्रतिशत थी। माल्या दो मार्च, 2016 को ब्रिटेन चले गए थे।
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