नई दिल्ली: बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को पंजीयक और शेयर हस्तांतरण एजेंटों (आरटीए) से कहा कि वे म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय निवेशकों के लिये लेनदेन और सेवाओं का लाभ लेने को सुगम बनाने को लेकर आपस में मिलकर काम करें और साझा मंच तैयार करे। यह व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से म्यूचुअल फंड लेनदेन के निष्पादन, सेवाओं के अनुरोध और उसके क्रियान्वयन पर नजर रखने के साथ सवालों और शिकायतों, निवेश संबंधी रिपोर्ट तक पहुंच, पूंजी लाभ या नुकसान की रिपोर्ट, अघोषित लाभांश का ब्योरा आदि को लेकर निवेशकों के लिए अनुकूल प्रणाली का रास्ता सुगम बनाएगी।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने संपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) और डिपोजिटरीज से आरटीए के लिये प्रस्तावित मंच के विकास को सुगम बनाने को कहा है। सेबी ने एक परिपत्र में कहा कि इस मंच के जरिये निवेशक एकीकृत रूप से म्यूचुअल फंड से जुड़ी सभी सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम होंगे। नियामक ने कहा, ‘‘आरटीए संयुक्त रूप से एक सामान्य उद्योग व्यापक मंच विकसित करने के लिए मानकीकृत गतिविधियों, ‘सिस्टम इंटरऑपरेबिलिटी’ को लागू करेंगे। यह पूरे उद्योग में निवेशकों को एक एकीकृत और बेहतर अनुभव प्रदान करेगा।’’ सेबी ने कहा कि संपत्ति प्रबंधन कंपनियां आरटीए और डिपोजिटरीज को प्रस्तावित मंच पर वास्तविक समय के आधार पर ‘एपीआई’ के जरिए आंकड़े मुहैया कराने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे।