नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बंद हो चुके 500 व 1000 रुपए के नोट का इस्तेमाल अस्पताल और रेलवे टिकट खरीदने में करने हेतु समय बढ़ाने वाली मांग को दरकिनार करते हुए कहा कि इसका फैसला केंद्र सराकर खुद करेगी। सुप्रीम कोर्ट में बंद हो चुके 500 और 1000 रुपए के नोट का उपयोग कुछ और समय के लिए अस्पताल, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप और रेलवे टिकट में करने की इजाजत मांगी गई थी। याचिका में कहा गया था कि अति आवश्यक कार्यों में पुराने नोटों के उपयोग के लिए कुछ और समय दिया जाना चाहिए।
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जब वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस मुद्दें पर अंतरिम ऑर्डर की मांग की तो चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर और जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार स्थितियों के प्रति संवेदनशील है और वह इस पर ध्यान दे रही है। पीठ ने यह भी कहा कि सरकार लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए समय-समय पर उचित फैसले भी ले रही है।
कोई भी अंतरिम आदेश देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पांच जजों की बड़ी बेंच को सौंपने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ विभिन्न हाईकोर्ट और अधिनस्थ कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई से भी रोक लगा दी है।
तस्वीरों में देखिए कैसे हैं नए नोट
Rs 500 and 1000
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सिब्बल ने कहा कोर्ट में कहा कि 500 रुपए के पुराने नोटों का उपयोग बिल्कुल बंद हो चुका है, ऐसे में कुछ ऑर्डर देने की आवश्यकता है। इससे पहले कोर्ट ने कल कहा था कि केंद्र सरकार को अपनी उस अधिसूचना का कड़ाई से पालन करना चाहिए, जिसमें नोटबंदी के बाद प्रति सप्ताह बैंक एकाउंट से 24,000 रुपए निकासी की अनुमति दिए जाने की बात कही गई है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नागरिकों को तय सीमा के मुताबिक धनारशि उपलब्ध हो।