नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि यदि मैक्सिस ग्रुप के मालिक और नियंत्रक टी अनंत कृष्णन और इसके डायरेक्टर राल्फ मार्शल कोर्ट के समक्ष पेश नहीं होते हैं तो एयरसेल को दिया गया 2जी लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मैक्सिस ग्रुप द्वारा किसी अन्य कंपनी को अपना 2जी लाइसेंस ट्रांसफर करने से भी रोक दिया है।
मलेशिया के मैक्सिस ग्रुप की एयरसेल में 74 प्रतिशत हिस्सेदारी है और इसे नवंबर 2006 में 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस हासिल हुआ था।
- सुप्रीम कोर्ट ने अपने मौखिक आदेश में कहा कि यदि वह भारत से जुड़ी संपत्ति का इस्तेमाल करते हैं तो चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न रहते हों उन्हें कोर्ट के समक्ष पेश होना ही होगा।
- मुख्य न्यायाधीश न्यायूर्ति जेएस केहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने एयरसेल को आवंटित 2जी स्पेक्ट्रम किसी अन्य कंपनी को हस्तांतरित करने पर भी रोक लगा दी। पीठ में जस्टिस एनवी रामना और डीवाय चंद्रचूड़ भी शामिल हैं।
- सितंबर 2016 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने मलेशिया के नागरिक कृष्णन को एयरसेल-मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानती वारंट जारी किया था।
- वर्तमान में इंटरपोल कृष्णन को समन जारी करने की प्रक्रिया में है।
- यह मामला जब दयानिधि मारन 2004 से 2007 के दौरान संचार मंत्री थे तब उनके द्वारा की गई अनियमितताओं के आरोपों से संबंधित है।
- मारन पर आरोप है कि उन्होंने एयरसेल लिमिटेड को जरूरी मंजूरी देने में जानबूझकर देरी की और इसके पूर्व मालिक सी शिवाशंकरन को जबरन अपनी कंपनी मलेशिया की मैक्सिस कम्यूनिकेशन को बेचने का दबाव डाला।
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- इसके बदल में कृष्णन की ग्रुप कंपनी ने मारन के भाई कलानिधि मारन की कंपनी सन ग्रुप में तकरीबन 629 करोड़ रुपए का निवेश किया।
- यह भी आरोप है कि जैसे ही शिवाशंकरन ने अपनी हिस्सेदारी बेची, एयरसेल को तुरंत सभी जरूरी मंजूरियां सरकार से मिल गईं।
- प्रशांत भूषण की सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटीगेशन द्वारा जारी जनहित याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हो रही है।
- इस याचिका में एयरसेल को अपना स्पेक्ट्रम बेचने से रोकने की मांग की गई है।
- एयरसेल ने 2016 में भारती एयरेटल और रिलायंस कम्यूनिकेशंस के साथ स्पेक्ट्रम साझा करने के लिए दो समझौते किए हैं।