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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा- अगर नहीं है आधार तो पैन कार्ड से भर सकते हैं IT रिटर्न

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि जिनके पास आधार नहीं है वो पैन कार्ड के साथ ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते है।

Ankit Tyagi
Updated on: June 09, 2017 15:34 IST
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा- अगर नहीं है आधार तो पैन कार्ड से भर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न- India TV Paisa
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा- अगर नहीं है आधार तो पैन कार्ड से भर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न

नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने वालों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि जिनके पास आधार नहीं है वो पैन कार्ड के साथ ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर सकते है। इसके अलावा SC ने कहा कि जिनके पास आधार है उन्हें अपने पैन को आधार से लिंक करना होगा। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता के वकील अरविंद दत्तार ने दलील दी थी कि 2015 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि आधार पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच में मुद्दा पेंडिंग है कि आधार के लिए ली जाने वाली जानकारी क्या लाइफ एंड लिबर्टी के अधिकार का उल्लंघन है या नहीं। यह भी पढ़े: इनकम टैक्‍स विभाग ने शुरू की ई-फाइलिंग सुविधा, अभी सहज और सुगम फॉर्म वालें कर सकेंगे रिटर्न फाइल

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा

जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनको इस बात के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो पैन से आधार को लिंक करें। इनकम टैक्स की धारा 139 (AA) को वैध है, लेकिन जिनके पास पैन है पर आधार नहीं है तो ऐसे में पैन को सरकार खारिज नहीं कर सकती है।

क्या है मामला

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दाखिल याचिका पर फैसला कुछ दिनों पहले सुरक्षित रख लिया था। पैन कार्ड के लिए आधार को अनिवार्य किए जाने के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आधार को स्वैच्छिक रखने को कहा था लेकिन सरकार उस आदेश को कम करने में लगी हुई है।  याचिकाकर्ता ने दलील में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पवित्रता को बरकरार रखना चाहिए सरकार उसे किसी भी तरह से कम नहीं कर सकती। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो एक गलत परिपाटी शुरू हो जाएगी जो खतरनाक है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने पैन कार्ड और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार की अनिवार्यता के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह भी पढ़े: RBI ने किया लोन डिफॉल्‍टर्स के नाम बताने से इनकार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को किया दरकिनार

यह भी पढ़े:आधार के बिना अब नहीं मिलेगा सिम कार्ड, ब्रॉडबैंड कनेक्‍शन और लैंडलाइन फोन, TRAI ने जारी किए दिशानिर्देश

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