नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण (टीडीसैट) के उस आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें दूरसंचार विभाग से रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) को 104 करोड़ रुपए लौटाने के लिए कहा गया था। न्यायाधीश आर एफ नरिमन और एस रविंद्रा भट की पीठ ने कहा कि हमें इस अपील में कोई भी वैध वजह नजर नहीं आई।
दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण (टीडीसैट) ने 21 दिसंबर, 2018 को अपने आदेश में केंद्र सरकार को 104 करोड़ रुपए आरकॉम को वापस करने का आदेश दिया था। केंद्र सरकार ने 774 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम शुल्क की वसूली के लिए आरकॉम द्वारा उसके पास जमा 908 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी को भुना लिया था। टीडीसैट ने इसी राशि में से स्पेक्ट्रम शुल्क वसूली के बाद शेष राशि लौटाने को कहा था।
आरकॉम के कर्जदाताओं की समिति की बैठक बुधवार को
रिलायंस कम्युनिकेशंस के कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) बुधवार को बैठक करेगी। कंपनी ने मंगलवार को बंबई शेयर बाजार को बताया कि रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के कर्जदाताओं की समिति की 16वीं बैठक बुधवार को होगी। फिलहाल, रिलायंस कम्युनिकेशंस राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की मुंबई पीठ की निगरानी में कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है।
आरकॉम का गारंटी वाला कर्ज करीब 33,000 करोड़ रुपए है। ऋणदाताओं ने अगस्त में करीब 49,000 करोड़ रुपए का दावा किया है। आरकॉम ने अपनी सभी परिसंपत्तियों को बिक्री के लिए रखा है। इसमें 122 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम, मोबाइल टॉवर कारोबार, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और डेटा केंद्र शामिल हैं।