नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज संकटग्रत सहारा समूह प्रमुख सु्ब्रत रॉय को 500 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए और समय देने से इनकार कर दिया। सहारा को 15 जुलाई तक सेबी-सहारा खाते में यह रकम जमा करानी है। कोर्ट ने कहा है कि यदि सहारा यह भुगतान करने में विफल रहता है तो उसकी एंबी वैली को नीलाम कर दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि सु्ब्रत रॉय सहारा ने सेबी-सहारा खाते में 710. 22 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। हालांकि कोर्ट ने सहारा के चेक भुनाने के लिए तय 15 जुलाई की समयावधि बढ़ाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह चेतावनी दी कि यदि 552.21 करोड़ रुपए का चेक बैंक ने अनादर कर दिया तो उचित कार्रवाई की जाएगी।
इस मामले में अब अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। कोर्ट ने यह भी रिकॉर्ड किया कि सहारा ने 1500.40 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। उस पर 24,000 करोड़ रुपए के मूलधन में से नौ हजार करोड़ रुपए अभी भी बकाया है। कोर्ट ने सहारा की एंबी वैली की संपत्तियों की नीलामी की शर्तों और इसकी घोषणा के मसौदे को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की है। 19 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रर रॉय को 709.82 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए समयावधि को 4 जुलाई तक बढ़ा दिया था। वहीं सेबी ने 28 जुलाई को उत्तराखंड में सहारा की 82 एकड़ जमीन की ई-नीलामी 28 जुलाई को करने की सूचना जारी की है, इसका रिजर्व प्राइस 223 करोड़ रुपए रखा गया है।