नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक लिमिटेड को बड़ा झटका देते हुए दिया है। कोर्ट ने कंपनी से 39 फ्लैट खरीदारों द्वारा जमा कराई गई 16.55 करोड़ रुपए की मूल राशि पर 14 फीसदी की दर से ब्याज जमा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मूल राशि पर ब्याज की गणना एक जनवरी, 2010 से की जाएगी।
जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस मोहन एम शांतानागौदर ने यूनिटेक से आठ सप्ताह में ब्याज की राशि जमा कराने को कहा। रजिस्ट्री की 90 प्रतिशत राशि 39 आवास खरीदारों को वितरित करने को कहा। कोर्ट ने यह फैसला गुरुग्राम स्थित यूनिटेक के विस्टास प्रोजेक्ट में घर लेने वाले की शिकायत के बाद लिया है।
आयोग ने चेयरमैन और दो डायरेक्टर को सुनाई सजा
- उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़ ने शुक्रवार को यूनिटेक के चेयरमैन और दो मैनेजिंग डायरेक्टर को 3 साल की सजा सुनाई है।
- आयोग ने सजा आदेश का पालन नहीं करने के लिए दी है।
- इसके अलावा आयोग ने 10,000 प्रत्येक व्यक्ति पर जुर्माने के साथ यूनिटेक के चेयरमैन और एमडी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
- यह मामला कंपनी के मोहाली स्थित एस्पेन ग्रीन्स प्रोजेक्ट से संबंधित है।