नई दिल्ली। ऑल इंडिया परमिट वाली डीजल टैक्सी मालिकों को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि ऑल इंडिया परमिट वाली डीजल टैक्सियां परमिट खत्म होने तक दिल्ली-एनसीआर में बेरोकटोक चल सकेंगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि दिल्ली-एनसीआर में किसी भी डीजल कार का टैक्सी के तौर पर नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि टैक्सी सिर्फ पेट्रोल या सीनएनजी से ही चलेंगी।
दिल्ली में डीजल टैक्सियों पर प्रतिबंध को हटाने का आग्रह करेगी सरकार: गडकरी
उधर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली मे रेडियो टैक्सी मे सफर करने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर दिल्ली सरकार को महत्वपूर्ण आदेश दिया। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि रेडियो टैक्सी कंपनियों में काम कर रहे सभी ड्राइवरों का वेरिफिकेशन, क्रिमिनल रिकॉर्ड, लाइसेंस और इंश्योरेंस से जुड़ी सारी जानकारियां 2 हफ्ते मे जुटाए और रिपोर्ट 4 हफ्ते मे सौंपे।
टैक्सी परिचालकों के लिए नीतिगत ढांचा तैयार करने को बनी समिति
केंद्र सरकार ने टैक्सी और अन्य परिवहन परिचालकों के लिए नीतिगत ढांचा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है ताकि टैक्सी और अन्य परिवहन परिचालकों के लिए नीतिगत ढांचा तैयार किया जा सके। समिति की अध्यक्षता सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव संजय मित्रा करेंगे और सदस्यों में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में संयुक्त सचिव और दिल्ली परिवहन आयुक्त शामिल